फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   dustbin importent in front of house and shop

मकान व दुकान के आगे कूड़ेदान रखना जरूरी नहीं तो देना होगा जुर्माना

Thu, 21 Jul 2016 12:00 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, गुड़गांव
ब्यूरो/अमर उजाला, गुड़गांव Updated Thu, 21 Jul 2016 12:00 AM IST
विज्ञापन
dustbin importent in front of house and shop
- फोटो : अमर उजाला

स्वच्छ भारत मिशन को लेकर स्थानीय नगर पालिका प्रशासन गंभीर नजर आ रहा है। इसी कवायद में पालिका प्रशासन ने शहर को साफ-सुथरा बनाने का बीड़ा उठा लिया है। स्वच्छ भारत के मिशन के तहत पालिका प्रशासन द्वारा बुधवार से शहरभर के गली मोहल्लों तथा चौक चौराहों पर मुनादी कराकर लोगों को साफ-सफाई के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

विज्ञापन


पालिका प्रशासन द्वारा करवाई जा रही मुनादी के माध्यम से लोगों से अपील की जा रही है कि स्थानीय निवासी शहर को साफ सुथरा बनाने में नगर पालिका प्रशासन का पूरा सहयोग करें। इसके लिए लोग अपने मकानों, दुकानों व अन्य रिहायशी जगहों के सामने कूड़ेदान लगवाना सुनिश्चित करें।
विज्ञापन


साथ ही नगर पालिका प्रशासन ने पालिका एक्ट 1973 का उपयोग करते हुए लोगों को चेतावनी भी दी है कि  यदि किसी व्यक्ति के मकान व दुकान के आसपास कूड़ा पाया गया तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ चालान काटा जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस विषय पर नगर पालिका के सचिव रामकरण भारद्वाज का कहना है कि पालिका प्रशासन ने लोगों से अपील करते हुए शहरभर में मुनादी कराई है कि भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन को कामयाब बनाने के लिए सभी लोग पालिका प्रशासन का पूरा सहयोग दें। अन्यथा किसी मकान मालिक या फिर दुकानदार की दुकान के आगे कूड़ा पाया जाता है तो उसके खिलाफ पालिका प्रशासन द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed