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अदालत ने शिव कुमार को माना उबर रेप का दोषी

Tue, 20 Oct 2015 04:46 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 20 Oct 2015 04:46 PM IST
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Driver convicted in the Uber rape case.

दिल्ली के उबर कैब रेप मामले में दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने उबर कैब ड्राइवर शिवकुमार यादव को दोषी करार दिया है। इस मामले में सजा का ऐलान 23 अक्टूबर को होगा।

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अतिरिक्त सत्र न्यायधीश कावेरी बवेजा ने सात अक्टूबर को इस मामले में दोनों पक्षों से अंतिम दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। गौरतलब है कि पिछले साल 6 दिसंबर को ये घटना सामने आई थी।

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जब उबर कैब कंपनी की गाड़ी में ड्राइवर ने एक युवती से बलात्कार किया था। घटना उस वक्त हुई जब युवती ने उबर कैब एप के जरिए कैब हायर की थी। गुडगांव में एक कंपनी में काम काम करने वाली पीड़ित युवती इंद्रलोक स्थित अपने घर आ रही थी।
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ड्राइवर के वकील ने बताया था साजिश

Driver convicted in the Uber rape case.

वारदात के बाद ड्राइवर शिवकुमार यादव फरार हो गया था। उसे 7 सितंबर को मथुरा से गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

इस वारदात ने कैब कंपनियों की कार्य प्रणाली और उनके ड्राइवरों के रवैये पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। जिसके चलते उबर को दिल्ली में कुछ समय के लिए अपनी सेवाएं भी बंद करनी पड़ी थी।

मामले में सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने पहले कहा था कि अगर पीड़ित की गवाही भरोसे लायक हो तो केवल इसी के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है।

वहीं ड्राइवर शिवकुमार यादव की ओर से वकील ने दलील दी थी कि अभियोजन की कहानी में कई विरोधाभास हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके मुवक्किल को फंसाने के लिए पीड़ित के बयान और झूठे सबूतों की साजिश रची गई।

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