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भौंकने पर भड़के साहब, कुत्ते को गोली से उड़ाया
अमर उजाला, लोनी
Updated Fri, 14 Feb 2014 01:23 AM IST
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कुत्ते को देखकर पड़ोसी का कुत्ता भौकने लगा तो बंथला में एक साहब का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने पड़ोसी के घर में घुसकर रिवाल्वर से फायरिंग कर दी।
पड़ोसी व उसके परिजन तो बच गए, मगर गोली लगने से कुत्ता मर गया। मृतक कुत्ते के मालिक ने अपने ऊपर जानलेवा हमले का आरोप लगाते हुए गांव के ही चार लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है।
बृहस्पतिवार सुबह आठ बजे बंथला गांव निवासी सुनील कुमार का कुत्ता घर के बाहर धूम रहा था। इसी दौरान गांव का ही प्रमोद अपने कुत्ते को घूमाता हुआ उधर जा रहा था।
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पड़ोसी के कुत्ते को देखकर सुनील का कुत्ता भौंकने लगा, जिस पर प्रमोद भड़क गए। उन्होंने सुनील के घर में घुसकर रिवाल्वर से तीन फायर किए। सुनील एवं उनके परिजन तो बच गए, लेकिन गोली लगने से कुत्ता मर गया।
सुनील ने प्रमोद उसके पिता शीतल तथा भाई विक्की व सोमपाल के विरुद्ध कातिलाना हमले का आरोप लगाते हुए थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है।
पशु क्रूरता में सात साल तक करावास
अधिवक्ता खालिद खान के अनुसार जानलेवा हमले के मामले में अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्राविधान है। इसके अलावा पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दोषी व्यक्ति को सात साल तक का कारावास काटना पड़ सकता है।
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पड़ोसी व उसके परिजन तो बच गए, मगर गोली लगने से कुत्ता मर गया। मृतक कुत्ते के मालिक ने अपने ऊपर जानलेवा हमले का आरोप लगाते हुए गांव के ही चार लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है।
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बृहस्पतिवार सुबह आठ बजे बंथला गांव निवासी सुनील कुमार का कुत्ता घर के बाहर धूम रहा था। इसी दौरान गांव का ही प्रमोद अपने कुत्ते को घूमाता हुआ उधर जा रहा था।
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पड़ोसी के कुत्ते को देखकर सुनील का कुत्ता भौंकने लगा, जिस पर प्रमोद भड़क गए। उन्होंने सुनील के घर में घुसकर रिवाल्वर से तीन फायर किए। सुनील एवं उनके परिजन तो बच गए, लेकिन गोली लगने से कुत्ता मर गया।
सुनील ने प्रमोद उसके पिता शीतल तथा भाई विक्की व सोमपाल के विरुद्ध कातिलाना हमले का आरोप लगाते हुए थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है।
पशु क्रूरता में सात साल तक करावास
अधिवक्ता खालिद खान के अनुसार जानलेवा हमले के मामले में अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्राविधान है। इसके अलावा पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दोषी व्यक्ति को सात साल तक का कारावास काटना पड़ सकता है।