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जिला अदालत ने अदालती कामकाज में प्रतिबंधित चीनी एप के प्रयोग पर लगाई रोक

Sat, 12 Sep 2020 11:48 AM IST
विक्रांत चतुर्वेदी नई दिल्ली, एजेंसी
नई दिल्ली, एजेंसी Published by: विक्रांत चतुर्वेदी Updated Sat, 12 Sep 2020 11:48 AM IST
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District court prohibits the use of banned Chinese app in court proceedings
court
जिला अदालत ने अदालती कामकाज में प्रतिबंधित चीनी एप के प्रयोग पर रोक लगा दी है। आदेश का पालन न करने वाले कोर्ट कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश कैम स्कैनर समेत अन्य सभी प्रतिबंधित एप के विषय में दिया गया है।
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जिला न्यायाधीश (कमर्शियल कोर्ट) मनमोहन शर्मा के कार्यालय से 10 सितंबर को जारी सर्कुलर के मुताबिक कोर्ट की वेबसाइट पर काम करने वाले कर्मचारियों को वह सारे दस्तावेज तलाश करने के लिए कहा गया है जो प्रतिबंधित चीनी एप के जरिये अपलोड किए गए  थे। सर्कुलर में कहा गया है कि अक्सर देखने में आया है कर्मचारी अदालती आदेश की कैम स्कैनर आदि से स्कैन की गई कॉपी आगे भेज रहे हैं जो केंद्र सरकार के आदेश का उल्लंघन है।
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केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा को खतरा बताते हुए कैम स्कैनर समेत 106 चीनी एप पर प्रतिबंध लगा दिया था। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से 29 जून को 59 चीनी एप के प्रतिबंध के संबंध में बयान में इन एप के जरिये डाटा चुराकर विदेशों को भेजने संबंधी शिकायतें मिलने की बात कही गई थी।
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