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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Dismissal of protest petition filed in case of damage to government property

Delhi NCR News: सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में दायर विरोध याचिका खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 18 Feb 2026 07:25 PM IST
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-यह मामला द्वारका इलाके में वर्ष 2019 में कथित तौर पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़ा
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संवाद न्यूज एजेंसी

नई दिल्ली।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में दायर विरोध याचिका खारिज की है। यह याचिका शिकायतकर्ता शिव कुमार सक्सेना ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल की गई अनट्रेस रिपोर्ट के खिलाफ दायर की थी। अदालत ने कहा कि वह पुलिस जांच से संतुष्ट है और आगे जांच कराने का कोई ठोस आधार नहीं है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस ने मामले में पर्याप्त जांच की है। इसलिए विरोध याचिका को खारिज किया जाता है।


यह मामला द्वारका इलाके में वर्ष 2019 में कथित तौर पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़ा है। अदालत के आदेश पर इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इसमें अरविंद केजरीवाल के अलावा पूर्व विधायक गुलाब सिंह और एमसीडी पार्षद नितिका शर्मा के नाम भी शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने 4 दिसंबर 2025 को अपनी जांच पूरी कर अनट्रेस रिपोर्ट दाखिल की थी। इससे पहले 7 जनवरी 2026 को अदालत ने यह देखते हुए शिकायत का निपटारा कर दिया था कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अनट्रेस रिपोर्ट विचाराधीन है।
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