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बेल के बाद जेल में ही रहेंगे सांसद धनंजय सिंह

Sat, 22 Mar 2014 06:52 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 22 Mar 2014 06:52 PM IST
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dhanajay singh gets bail but no exit from jail

नौकरानी हत्याकांड मामले में आरोपी जौनपुर से बसपा के सांसद धनंजय सिंह को आखिर दो माह के लिए अंतरिम जमानत मिल गई। हालांकि धनंजय को अभी भी जेल में ही रहना पड़ेगा। दरअसल, उनके खिलाफ रेप का एक अन्य मामला भी विचाराधीन है और इस मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली है।

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नौकरानी हत्याकांड मामले में सांसद की पत्नी जागृति सिंह भी आरोपी है। पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लोकेश कुमार ने अपने फैसले में कहा कि पुलिस ने इस मामले में दो मुख्य एवं चश्मदीद गवाहों को सुरक्षा प्रदान कर रखी है।
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उन्होंने कहा मुख्य गवाह पुलिस सुरक्षा में होने के कारण संभव नहीं है कि आरोपी उनको प्रभावित कर सके। ऐसे में वे आरोपी धनंजय की जमानत दो माह के लिए स्वीकार करते है।

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नौकरानी की हत्या और रेप में बंद हैं सांसद

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अदालत ने धनंजय को निर्देश दिया कि वे किसी भी प्रकार से किसी भी गवाह से संपर्क करने का प्रयास न करे। इसके अलावा वे साक्ष्यों से भी छेड़छाड़ का प्रयास नहीं करेंगे। अदालत ने धनंजय की जमानत एक लाख रुपये के व्यक्तिगत मुचलके व दो अन्य जमानती पेश करने की शर्त पर स्वीकार की है।

इससे पूर्व जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि इस मामले में दो गवाहों को पुलिस ने अदालत के निर्देश पर नवंबर माह से ही सुरक्षा प्रदान कर रखी है। उन्होंने जमानत पर आपत्ति जताते हुए कहा कि आरोपी की जमानत हाल ही में खारिज की गई थी और अब तक कोई नया आधार सामने नहीं आया। अत: जमानत आवेदन खारिज किया जाए।

सांसद के अधिवक्ता हरिहरण व एसपीएम त्रिपाठी ने पुलिस के तर्क पर आपत्ति जताते हुए कहा कि पुलिस ने स्वयं माना है कि मामले में चश्मदीद गवाहों के बयान होने तक उनको पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की हुई है। उन्होंने कहा कि जब चश्मदीद गवाहों को पुलिस ने उचित सुरक्षा प्रदान कर रखी है ऐसे में उनका मुवक्किल किस प्रकार गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

रेप मामले के कारण जेल में रहना होगा

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उन्होंने कहा उनका मुवक्किल नवंबर माह से जेल में है और उन्हें अनिश्चित अवधि के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता। अत: उनकेमुवक्किल को जमानत प्रदान की जाए।

इस मामले में सांसद की पत्नी जागृति के खिलाफ नौकरानी राखी की हत्या, अन्य नौकरों की हत्या के प्रयास, जबरन बंधक बनाने, बंधुआ मजदूर बनाने, साक्ष्य नष्ट करने, जान से मारने की धमकियां देने इत्यादि आरोप में आरोपपत्र दायर है। इसके अलावा सांसद धनंजय पर अपराध के लिए पत्नी को उकसाने व साक्ष्य नष्ट करने इत्यादि आरोप में मामला विचाराधीन है।

सांसद धनंजय पर कड़कड़डूमा अदालत में एक महिला से रेप करने का मामला विचाराधीन है और अदालत ने हाल ही में इस मामले में अभियोग तय कर दिए थे। इस मामले में पीड़ित महिला के बयान दर्ज होने है ऐसे में उनको जमानत नहीं मिली थी। अब नौकरानी हत्याकांड मामले में जमानत मिलने के बावजूद सांसद को जेल में ही रहना पड़ेगा।

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