फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Demand for non appointment to the post of Chairman of Delhi Minorities Commission

दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन पद पर नियुक्ति न करने की मांग, हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

Thu, 30 Jul 2020 09:57 PM IST
Mohit Mudgal अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Mohit Mudgal Updated Thu, 30 Jul 2020 09:57 PM IST
विज्ञापन
Demand for non appointment to the post of Chairman of Delhi Minorities Commission
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : ANI
हाईकोर्ट ने उस अर्जी पर केंद्र, दिल्ली सरकार तथा उपराज्यपाल कार्यालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम की संवैधानिकता से जुड़े मुद्दे का निपटारा होने तक इसके चेयरमैन पर किसी की नियुक्ति न की जाए। आयोग के चेयरमैन का पद कुछ दिन पहले ही खाली हुआ है लेकिन संवैधानिकता का मुद्दा हाईकोर्ट में लंबित है।
विज्ञापन


मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल तथा न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की खंडपीठ ने अर्जी पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई के लिए 31 अगस्त की तारीख तय कर दी। उसी दिन मूल याचिका पर भी सुनवाई होनी है। खंडपीठ ने इन पक्षों को अगली तारीख से पहले मूल याचिका पर भी जवाब देने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन


पेश अर्जी सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम गहलौत ने दायर की है। गहलौत ने ही मूल याचिका दायर आयोग के अधिनियम तथा इसके गठन को चुनौती दे रखी है। गहलौत के वकील धनंजय जैन ने कहा कि चूंकि आयोग की संवैधानिकता के मुद्दे का निपटारा नहीं हुआ है इसलिए किसी की भी चेयरमैन पद पर नियुक्ति न करने का निर्देश दिया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन


पूर्व चेयरमैन जफरूल इस्लाम खान के विवादित मीडिया पोस्ट से उठे विवाद के बाद दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग (डीएमसी) अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी।

याची का दावा है कि दिल्ली विधानसभा के पास डीएमसी अधिनियम को लागू करने का अधिकार नहीं था लेकिन फिर भी ऐसा किया गया। इसलिए असंवैधानिकता था। लिहाजा इस अधिनियम को खारिज किया जाए। यह अधिनियम असंवैधानिक है इसलिए इसके अंतर्गत की गई सभी नियुक्तियां भी गैर कानूनी हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed