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दिल्ली में अब 'सहेली स्मार्ट कार्ड': पिंक टिकट से मिलेगा छूटकारा, भैयादूज पर रेखा सरकार देगी महिलाओं को तोहफा

Sat, 13 Sep 2025 09:42 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Sat, 13 Sep 2025 09:42 PM IST
सार

दिल्ली सरकार भैयादूज पर महिलाओं और 12 वर्ष से अधिक आयु के ट्रांसजेंडर को पिंक कार्ड के जरिए डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा का तोहफा देगी। जिसका ऑनलाइन पंजीकरण अक्टूबर से शुरू होगा। 

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Delhi Women and Transgenders to Get Free Bus Travel with Saheli Smart Card from October
बस में यात्रा करती महिलाएं - फोटो : meta.ai

विस्तार

भाजपा सरकार दिल्ली की महिलाओं को भैयादूज के मौके पर बड़ा तोहफा देगी। अक्तूबर से महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के पिंक कार्ड का पंजीकरण शुरू होने की संभावना है। यह कार्ड आजीवन मान्य होगा और इसके जरिये महिलाएं किसी भी समय दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और क्लस्टर बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगी।
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सरकारी सूत्रों के मुताबिक, पिंक कार्ड योजना पुराने कागजी टिकट सिस्टम की जगह लेगी। सहेली स्मार्ट कार्ड के रूप में एक स्थायी और व्यक्तिगत ट्रैवल पास जारी किया जाएगा जिसमें लाभार्थी का नाम और फोटो अंकित रहेगा। इस कार्ड के जरिये महिलाएं और 12 वर्ष से अधिक आयु के ट्रांसजेंडर भी आसानी से यात्रा कर पाएंगे।

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योजना के तहत पंजीकरण पूरी तरह ऑनलाइन होगा। इसके लिए आवेदक को दिल्ली का निवासी होना अनिवार्य है। डीटीसी पोर्टल पर आवेदन कर इच्छुक महिला को किसी सहभागी बैंक का चयन करना होगा जहां पूर्ण केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के बाद कार्ड उनके पते पर भेजा जाएगा। आवश्यक दस्तावेज में आधार व पैन कार्ड, दिल्ली में निवास प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटो आदि शामिल हैं। यह स्मार्ट कार्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) ढांचे के अंतर्गत जारी होगा।

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अन्य यातायात साधनों में भी होगा इस्तेमाल
डीटीसी की स्वचालित किराया वसूली प्रणाली (एएफसीएस) से कार्ड सक्रिय होने के बाद ही इसका इस्तेमाल संभव होगा। हालांकि, टॉप-अप के जरिये यह कार्ड अन्य यातायात साधनों पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा लेकिन फ्री यात्रा की सुविधा केवल डीटीसी और क्लस्टर बसों तक ही सीमित रहेगी।

सरकार का कहना है कि यह पहल महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सुरक्षित, सुलभ और कागज रहित परिवहन उपलब्ध कराएगी। हालांकि सरकार लाभार्थियों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेगी लेकिन इसे जारी करने वाले बैंक अपने नियमों के अनुसार नाममात्र शुल्क ले सकते हैं। कार्ड खोने की स्थिति में ग्राहक को संबंधित बैंक को सूचित करना होगा जिसके बाद शर्तों के मुताबिक नया कार्ड जारी किया जाएगा।

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