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दिल्ली में गंदे पानी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आरओ निर्माता 10 दिन में सरकार के सामने रखें अपनी बात
Fri, 22 Nov 2019 11:20 AM IST
पूजा त्रिपाठी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Fri, 22 Nov 2019 11:20 AM IST
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पानी का विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
दिल्ली में पानी की शुद्धता का विवाद जो अब तक सड़कों पर था, वह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आरओ कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में एनजीटी के एक आदेश के खिलाफ याचिका डाली है। एनजीटी ने अपने आदेश में कई जगह आरओ के इस्तेमाल पर रोक लगाई है, जिसके खिलाफ कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है।
इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आरओ निर्माता 10 दिन के भीतर सरकार के सामने अपनी बात रखें। अदालत ने ये भी कहा कि सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना है कि वह एनजीटी के आदेश और आरओ निर्माताओं की बातों का भी ध्यान रखें।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश में किसी तरह का हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली के उन क्षेत्रों में आरओ फिल्टर का इस्तेमाल नहीं होगा जहां पानी में कुल घुले ठोस पदार्थों(टीडीएस) की गिनती 500 से कम होगी। इसके साथ ही अदालत ने आरओ निर्माताओं को अपनी बात लेकर सरकार के पास जाने का आदेश दिया है।
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इस खबर के सामने आते ही आप सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर सीधे-सीधे खाद्य मंत्री राम विलास पासवान पर आरओ कंपनियों से डील होने का आरोप लगाया है। संजय सिंह ने राम विलास पासवान के एक ट्वीट पर उत्तर देते हुए कहा कि, 'अब असली दर्द निकला बाहर मंत्री जी RO कम्पनी से क्या डील हुई है बता दो?'
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इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आरओ निर्माता 10 दिन के भीतर सरकार के सामने अपनी बात रखें। अदालत ने ये भी कहा कि सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना है कि वह एनजीटी के आदेश और आरओ निर्माताओं की बातों का भी ध्यान रखें।
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सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश में किसी तरह का हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली के उन क्षेत्रों में आरओ फिल्टर का इस्तेमाल नहीं होगा जहां पानी में कुल घुले ठोस पदार्थों(टीडीएस) की गिनती 500 से कम होगी। इसके साथ ही अदालत ने आरओ निर्माताओं को अपनी बात लेकर सरकार के पास जाने का आदेश दिया है।
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SC declines to interfere with National Green Tribunal order which prohibited use of RO filters in Delhi areas with Total Dissolved Solids (TDS) less than 500.Court asks RO manufactures to approach Centre&directs govt to consider their representation before passing a notification.
— ANI (@ANI) November 22, 2019
इस खबर के सामने आते ही आप सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर सीधे-सीधे खाद्य मंत्री राम विलास पासवान पर आरओ कंपनियों से डील होने का आरोप लगाया है। संजय सिंह ने राम विलास पासवान के एक ट्वीट पर उत्तर देते हुए कहा कि, 'अब असली दर्द निकला बाहर मंत्री जी RO कम्पनी से क्या डील हुई है बता दो?'
अब असली दर्द निकला बाहर मंत्री जी RO कम्पनी से क्या डील हुई है बता दो? https://t.co/Xn7wWuQ8mH
— Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) November 21, 2019