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Delhi: केंद्र के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा दिल्ली वक्फ बोर्ड, इस विवाद के लिए कांग्रेस को बताया जिम्मेदार

Tue, 21 Feb 2023 03:47 AM IST
आकाश दुबे अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: आकाश दुबे Updated Tue, 21 Feb 2023 03:47 AM IST
सार

आवास मंत्रालय के भूमि और विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) और अर्बन अफेयर्स (एचयूए) ने हाल ही में 123 संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया है। इन संपत्तियों में मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान भी शामिल हैं।

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Delhi Waqf Board appeal in High Court against decision of Center government
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : पीटीआई

विस्तार

दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 123 वक्फ संपत्तियों को टेकओवर करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया है। बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्ला खान ने सोमवार को कहा कि इस विवाद के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि 123 संपत्तियां लंबे समय से बोर्ड के पास हैं। केंद्र सरकार इन पर कब्जा करना चाहती है।

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आवास मंत्रालय के भूमि और विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) और अर्बन अफेयर्स (एचयूए) ने हाल ही में 123 संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया है। इन संपत्तियों में मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान भी शामिल हैं। खान ने कहा कि समिति की रिपोर्ट को वक्फ के साथ साझा नहीं किया गया। इसके गठन को चुनौती देने वाला मामला पहले से ही दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है। उन्होंने कहा कि हम उन्हें वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा करने की अनुमति नहीं देंगे। हमने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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