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दिल्ली हिंसा में आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज, यूएपीए कानून के तहत दर्ज है मामला
Sat, 02 May 2020 06:37 PM IST
Mohit Mudgal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Mohit Mudgal
Updated Sat, 02 May 2020 06:37 PM IST
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ताहिर हुसैन
- फोटो : एएनआई
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दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिक खारिज कर दी है। ताहिर हुसैन फरवरी में हुई दिल्ली हिंसा के मामले में आरोपी है।
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आप के निलंबित निगम पार्षद ताहिर हुसैन पर हिंसा भड़काने और आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का आरोप है। उसके घर की छत पर पत्थर, गुलेल और पेट्रोल बम मिले थे। आरोप है कि उसके घर की छत से न केवल पत्थर व पेट्रोल बम फेंके गए, बल्कि गोलियां भी चलाई गई थीं।
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स्पेशल सेल अधिकारियों के अनुसार ताहिर हुसैन को दंगा भड़काने की साजिश संबंधी एफआईआर में स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। इसी एफआईआर में यूएपीए लगाया गया है। दंगों से जुड़ी अपराध शाखा की एक एफआईआर भी स्पेशल सेल को ट्रांसफर की गई है। अब उन पर यूएपीए कानून के तहत मामला दर्ज।
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इससे पहले जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के दो छात्र मीरान हैदर और सफूरा जरगर पर भी यूएपीए लगाया जा चुका है। स्पेशल सेल के अधिकारियों का कहना है कि जिसके खिलाफ सबूत मिलेंगे उन पर यूएपीए लगाया जाएगा।