फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   delhi violence ex Councilor tahir hussain bail plea rejected by court

दिल्ली हिंसा में आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज, यूएपीए कानून के तहत दर्ज है मामला 

Sat, 02 May 2020 06:37 PM IST
Mohit Mudgal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Mohit Mudgal Updated Sat, 02 May 2020 06:37 PM IST
विज्ञापन
delhi violence ex Councilor tahir hussain  bail plea rejected by court
ताहिर हुसैन - फोटो : एएनआई

दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिक खारिज कर दी है। ताहिर हुसैन फरवरी में हुई दिल्ली हिंसा के मामले में आरोपी है। 

विज्ञापन


आप के निलंबित निगम पार्षद ताहिर हुसैन पर हिंसा भड़काने और आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का आरोप है। उसके घर की छत पर पत्थर, गुलेल और पेट्रोल बम मिले थे। आरोप है कि उसके घर की छत से न केवल पत्थर व पेट्रोल बम फेंके गए, बल्कि गोलियां भी चलाई गई थीं।
विज्ञापन


स्पेशल सेल अधिकारियों के अनुसार ताहिर हुसैन को दंगा भड़काने की साजिश संबंधी एफआईआर में स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। इसी एफआईआर में यूएपीए लगाया गया है। दंगों से जुड़ी अपराध शाखा की एक एफआईआर भी स्पेशल सेल को ट्रांसफर की गई है। अब उन पर यूएपीए कानून के तहत मामला दर्ज।
विज्ञापन
विज्ञापन


इससे पहले जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के दो छात्र मीरान हैदर और सफूरा जरगर पर भी यूएपीए लगाया जा चुका है। स्पेशल सेल के अधिकारियों का कहना है कि जिसके खिलाफ सबूत मिलेंगे उन पर यूएपीए लगाया जाएगा।
 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed