Delhi: सड़क हादसे में गई थी शख्स की जान, परिवार को मिलेगा 1.26 करोड़ रुपये का मुआवजा, ट्रिब्यूनल ने दिया आदेश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: विजय पुंडीर
Updated Sat, 27 Dec 2025 02:34 PM IST
सार
दिल्ली मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने एक 32 साल के आदमी के परिवार को 1.26 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिसकी अक्टूबर 2023 में रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास एक डीटीसी बस से मोटरसाइकिल टकराने के बाद मौत हो गई थी।
विज्ञापन
Accident demo
- फोटो : अमर उजाला