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Traffic Challan: दिल्ली में 13 सितंबर को लोक अदालत, चालान के लिए करना होगा ये काम; इन कोर्ट में जाकर उठाएं लाभ

Tue, 09 Sep 2025 12:54 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Tue, 09 Sep 2025 12:54 PM IST
सार

National Lok Adalat Delhi Date 2025: दिल्ली में 13 सितंबर 2025 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जहां वाहन मालिक बकाया ट्रैफिक चालान छूट के साथ निपटा सकते हैं। लोक अदालत दिल्ली के सात कोर्ट परिसर में लगेगी। 

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Delhi Traffic Police National Lok Adalat September 13 Last Chance to Settle Pending Traffic Challans
Court room - फोटो : Freepik

विस्तार

दिल्ली के वाहन चालकों के लिए एक बार फिर से सुनहरा अवसर आया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने मिलकर 13 सितंबर 2025 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया है। जहां नोटिस और चालान का निपटारा आसानी और छूट के साथ वाहन चालक कर सकते हैं। 

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कहां-कहां लगेगी लोक अदालत, क्या होगा समय
नेशनल लोक अदालत दिल्ली के सात कोर्ट कॉम्प्लेक्स पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, राउज एवेन्यू, द्वारका, साकेत और रोहिणी लगेगी। जहां चालान सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक भर सकेंगे। 
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वाहन मालिकों को करना होगा ये काम
लोक अदालत के लिए वाहन मालिकों को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट से अपने बकाया चालान या नोटिस डाउनलोड करना होगा। यह सुविधा 8 सितंबर से शुरू हो चुकी है। जिसमें रोजाना अधिकतम 60 हजार चालान डाउनलोड किए जा सकते हैं। कुल 1,80,000 चालान लोक अदालत से पहले डाउनलोड हो सकेंगे। स्लॉट बुकिंग के लिए वाहन मालिकों को ऑनलाइन टोकन रजिस्ट्रेशन करना होगा।


इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
लोक अदालत में आने वाले वाहन चालकों को अपने साथ कुछ जरूरी दस्तावेज भी लाने होंगे। जैसे की चालान/नोटिस की प्रिंटिड कॉपी, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी और वैध पहचान पत्र (जैसे आधार या पासपोर्ट) लेकर जाना होगा। 

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