पीडब्ल्यूडी घोटाला केस में केजरीवाल के भतीजे विनय बंसल को मिली जमानत
पीडब्ल्यूडी घोटाला मामले में गिरफ्तार आरोपी ठेकेदार विनय बंसल को अदालत ने सोमवार को सशर्त जमानत प्रदान कर दी। भ्रष्टाचार रोकथाम ब्यूरो (एसीबी) ने उसे भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था।
आरोपी विनय, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साढ़ू एवं सुरेंद्र बंसल का बेटा है, जिनकी गत वर्ष मौत हो गई थी। तीस हजारी अदालत की अवकाशकालीन न्यायाधीश डॉ. कामिनी लाऊ ने विनय बंसल को सशर्त जमानत प्रदान की है।
कोर्ट ने आरोपी को दो लाख रुपये का निजी व इतनी ही राशि का जमानती मुचलका पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने इसके अलावा विनय को पासपोर्ट जमा करवाने और जांच अधिकारी के समक्ष हर सप्ताह पेश होने का निर्देश दिया है। उसे जांच व गवाहों को प्रभावित न करने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करने की हिदायत दी है।
10 करोड़ रुपये का घोटाला करने का आरोप लगाया था
अदालत के समक्ष जमानत याचिका पर अधिवक्ता बीएस जून ने कहा उनका मुवक्किल तीन मई से हिरासत में है। इस मामले से उसका कोई लेना-देना नहीं है और उसे झूठा फंसाया गया है।
उसने जांच में सहयोग किया था। पेश मामले में एनजीओ राको के अध्यक्ष राहुल शर्मा ने कोर्ट में शिकायत दायर कर सुरेंद्र बंसल व पीडब्ल्यूडी अधिकारियों पर बोगस बिलों के जरिये करीब 10 करोड़ रुपये का घोटाला करने का आरोप लगाया था। उसने अरविंद केजरीवाल व सत्येंद्र जैन पर भी इस मामले में शामिल होने का आरोप लगाया था।
एसीबी ने इस मामले में सुरेंद्र बंसल की कंपनी व अज्ञात सरकारी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार की तीन एफआईआर 9 मई 2017 को दर्ज की थीं। इस मामले में सुरेंद्र बंसल, उसकी कंपनी रेणु कंस्ट्रक्शन, कमल सिंह व पवन कुमार को नामजद किया गया है। जांच के बाद एसीबी ने विनय के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया था।