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दिल्ली: कॉमर्शियल वाहनों को राहत, 30 सितंबर तक नहीं चुकाना होगा टोल टैक्स

Fri, 14 Sep 2018 06:41 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 14 Sep 2018 06:41 AM IST
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Delhi south municipal Corporation relief commercial vehicles from toll tax up to 30 september

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने 14 से 30 सितंबर तक दिल्ली आने वाले कॉमर्शियल वाहनों से सीमा के सभी टोल प्वाइंट पर टोल टैक्स नहीं वसूलने का फैसला लिया है। दरअसल, दिल्ली के सभी एंट्री प्वाइंट्स पर आरएफआईडी सिस्टम लगाए जा रहे हैं।

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इस दौरान वाहनों के जाम से बचने के लिए कॉमर्शियल वाहनों को राहत दिया जा रहा है। हालांकि,  इस  दौरान वाहन चालकों को ईसीसी(एनवॉयरमेंट कंपनसेशन चार्ज) देना होगा। निगम ने पहले 36 दिनों के लिए कॉमर्शियल वाहनों को टोल फ्री किया था, लेकिन कार्य पूरा न होने की वजह से यह अवधि 17 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। अब 30 सितंबर तक दिल्ली में प्रवेश करने वाले कॉमर्शियल व्हीकल को टोल टैक्स नहीं चुकाना होगा।
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उच्चतम न्यायालय के 22 अगस्त, 2016 के आदेश का पालन करते हुए दक्षिणी निगम ने दिल्ली सीमा पर स्थित 13 टोल प्वाइंट(65 टोल लेन)पर आरएफआईडी सिस्टम लगाने की शुरुआत की। पहले 13 सितंबर तक टोल टैक्स न वसूलने का फैसला लिया गया था, जिसकी अवधि बढ़ाई गई है।  

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