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Delhi : 100 करोड़ रुपये के आईटीएटी टैक्स वसूली नोटिस मामले में कांग्रेस को झटका, रोक की मांग वाली याचिका खारिज
Thu, 14 Mar 2024 05:05 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Thu, 14 Mar 2024 05:05 AM IST
सार
जस्टिस यशवंत वर्मा की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, आईटीएटी के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। पीठ ने कांग्रेस को आईटीएटी में फिर से दलील रखने के लिए कहा।
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दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : एएनआई
विस्तार
दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस को झटका देते हुए पार्टी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के बकाया टैक्स की वसूली के लिए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के नोटिस पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
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जस्टिस यशवंत वर्मा की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, आईटीएटी के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। पीठ ने कांग्रेस को आईटीएटी में फिर से दलील रखने के लिए कहा।
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आयकर विभाग ने फरवरी में 2018-19 के लिए 199 करोड़ रुपये के इनकम टैक्स की मांग को लेकर पार्टी के चार मुख्य बैंक खाते फ्रीज किए थे। इसके खिलाफ कांग्रेस ने ट्रिब्यूनल में गुहार लगाई थी।
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आयकर विभाग के वकील ने अदालत को बताया था कि वास्तविक कर राशि 102 करोड़ रुपये थी और ब्याज सहित यह 135.06 करोड़ रुपये हो गई। अब तक 65.94 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है।