फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi Rouse Avenue court issued summons to 10 TMC leaders

टीएमसी की बढ़ी टेंशन: 10 सांसदों को कोर्ट का नोटिस, चुनाव आयोग के गेट बाहर किया था प्रदर्शन; तोड़ी थी धारा 144

Mon, 21 Apr 2025 07:33 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विकास कुमार Updated Mon, 21 Apr 2025 07:33 PM IST
सार

अदालत ने कहा कि सभी को आईओ के माध्यम से तलब किया जाए। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि पिछले वर्ष आठ अप्रैल को आरोपित व्यक्ति चुनाव आयोग (ईसीआई) के मुख्य द्वार के बाहर एकत्रित हुए और बिना किसी अपेक्षित अनुमति के और धारा 144 (एकत्रीकरण निषेध) लागू होने के बावजूद तख्तियों और बैनरों के साथ विरोध प्रदर्शन करते रहें।

विज्ञापन
Delhi Rouse Avenue court issued summons to 10 TMC leaders
डेरेक ओ ब्रायन,सांसद, टीएमसी - फोटो : ANI

विस्तार

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2024 में निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद चुनाव आयोग के सामने विरोध प्रदर्शन करने के लिए टीएमसी नेताओं डेरेक ओ ब्रायन, सागरिका घोष और साकेत गोखले को सोमवार को तलब किया। पुलिस ने आरोप लगाया कि पिछले वर्ष 8 अप्रैल को आरोपियों ने भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य द्वार के बाहर एकत्र हुए और बिना किसी अपेक्षित अनुमति के तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू होने के बावजूद हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। दिल्ली पुलिस ने आगे आरोप लगाया कि आरोपी व्यक्तियों ने धारा 144 की चेतावनी के बावजूद विरोध प्रदर्शन जारी रखा, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। 

विज्ञापन

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने कहा कि सभी आरोपियों को 30 अप्रैल, 2025 को आईओ के माध्यम से तलब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरोप पत्र के साथ शिकायत का भी अध्ययन किया है। ऐसे में वह धारा 188 (लोक सेवक द्वारा दिए गए आदेश की अवज्ञा) 145 (अवैध सभा) और 34 (सामान्य इरादा) आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लेती है।

विज्ञापन
विज्ञापन

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने कहा कि उन्होंने आरोपपत्र के साथ-साथ शिकायत भी देखी है। उन्होंने आईपीसी की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा) धारा 145 (अवैध सभा) और धारा 34 (सामान्य इरादा) के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लेते हुए टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन, सागरिका घोष, साकेत गोखले, शांतनु सेन, डोला सेन, नदीमुल हक, विवेक गुप्ता, अर्पिता घोष, अबीर रंजन बिश्वास और सुदीप राहा को 30 अप्रैल को अदालत के समक्ष पेश होने के लिए तलब किया। 

विज्ञापन

अदालत ने कहा कि सभी को आईओ के माध्यम से तलब किया जाए। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि पिछले वर्ष आठ अप्रैल को आरोपित व्यक्ति चुनाव आयोग (ईसीआई) के मुख्य द्वार के बाहर एकत्रित हुए और बिना किसी अपेक्षित अनुमति के और धारा 144 (एकत्रीकरण निषेध) लागू होने के बावजूद तख्तियों और बैनरों के साथ विरोध प्रदर्शन करते रहें, जिसके बाद एक प्राथमिकी दर्ज की गई। टीएमसी नेताओं ने केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआइ, एनआईए, ईडी और आयकर विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उनके प्रमुखों को बदलने की मांग की थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed