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Delhi riots : सिफा और अब्दुल खालिद सैफी की जमानत पर फैसला सुरक्षित, निचली अदालत कर चुकी है इनकार

Wed, 06 Mar 2024 06:44 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Wed, 06 Mar 2024 06:44 AM IST
सार

दोनों को निचली अदालत ने पिछले साल जमानत देने से इन्कार कर दिया था।

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Delhi riots: Decision reserved on the bail of Sifa and Abdul Khalid Saifi
Delhi high court - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी सिफा-उर्र-रहमान एवं अब्दुल खालिद सैफी की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दोनों को निचली अदालत ने पिछले साल जमानत देने से इन्कार कर दिया था।

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न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत एवं न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने पुलिस एवं आरोपियों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले में अब तक पांच आरोपपत्र दाखिल किए जा चुके हैं। कुछ आरोपियों ने निचली अदालत के समक्ष आरोप तय होने पर बहस शुरू करने का विरोध किया है। उनका कहना है कि अभी तक जांच पूरा नहीं हुआ है। यह कब पूरा होगा इस पर कोई स्पष्टता नहीं है।

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