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दिल्ली दंगा: हाईकोर्ट ने शाहरुख पठान की जमानत याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा

Thu, 20 Jan 2022 05:39 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Thu, 20 Jan 2022 05:39 PM IST
सार

पठान की ओर से पेश वकील खालिद अख्तर ने सुनवाई के दौरान एमएलसी में समय के बीच विभिन्न विसंगतियों का हवाला देते हुए कहा कि पठान तीन अप्रैल 20 से हिरासत में है और मामले में जांच पूरी हो गई है।

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Delhi riot case court seeks reply from police in Shahrukh Pathan bail application
फाइल फोटो - फोटो : AmarUjala

विस्तार

हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों के दौरान एक पुलिसकर्मी पर पिस्टल तानने के मामले के आरोपी शाहरुख पठान की जमानत याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा है। दंगों के दौरान हथियारों से लैस भीड़ द्वारा किए गए हमले में कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई थीं और एक पुलिसकर्मी रोहित शुक्ला को गोली लगी थी।

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न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने मामले की सुनवाई 16 मार्च तय करते हुए पुलिस को चार सप्ताह में स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। निचली अदालत ने हाल ही में पठान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने माना कि संबंधित स्थान पर लगे कैमरे के सीसीटीवी फुटेज में दंगाइयों में उसकी मौजूदगी दिखाई दे रही है। सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड उसकी उपस्थिति स्पष्ट कर रही है।
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पठान की ओर से पेश वकील खालिद अख्तर ने सुनवाई के दौरान एमएलसी में समय के बीच विभिन्न विसंगतियों का हवाला देते हुए कहा कि पठान तीन अप्रैल 20 से हिरासत में है और मामले में जांच पूरी हो गई है। उन्होंने कहा पठान गवाहों को धमकाने या प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है और मुकदमे में लंबा समय लग सकता है। ऐसे में जमानत स्वीकार की जाए।
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पुलिस की ओर से पेश अधिवक्ता अनुज हांडा ने मामले में जमानत आवेदन पर आपत्ति जताते हुए स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने कहा कि पठान पहले ही लगभग एक साल और 9 महीने से हिरासत में है और एफआईआर में हत्या का आरोप नहीं है और मामले में आरोप पत्र भी दायर किया गया है।

पठान के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 186, 188, 153ए, 283, 353, 332, 323, 307, 505 और 120बी सहित आईपीसी धारा 34 के और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।


घायल पुलिसकर्मी रोहित शुक्ला ने अपने बयान में कहा था कि पिछले साल 24 फरवरी को लोगों के दो समूह में से एक अल्लाहु अकबर के नारे लगाते हुए सीएए और एनआरसी का विरोध कर रहा था। इसी दौरान भीड़ हिंसक हो गई और पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान एक व्यक्ति ने उस पर पिस्तौल से गोली चला दी।

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