फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi News Religious structures obstructing traffic will be removed in capital territory news in Hindi

Delhi Traffic News: यातायात में बाधक धार्मिक संरचनाओं को हटाया जाएगा, PWD ने तैयार की एक्शन-टेकन रिपोर्ट

Mon, 04 Nov 2024 03:29 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Mon, 04 Nov 2024 03:29 AM IST
सार

Delhi News in Hindi Today: दिल्ली सरकार ने 29 सितंबर 2009 के बाद के बने अवैध धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए सभी एजेंसियों को कहा है। इसके लिए विभाग की ओर से एक पत्र भी जारी किया गया है जिसमें अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं पर रिपोर्ट मांगी गई है।

विज्ञापन
Delhi News Religious structures obstructing traffic will be removed in capital territory news in Hindi
demo pic - फोटो : PTI

विस्तार

सरकारी संपत्तियों पर अवैध रूप से बने धार्मिक संरचनाओं को हटाने की कार्रवाई तेज होगी। दिल्ली सरकार ने 29 सितंबर 2009 के बाद के बने अवैध धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए सभी एजेंसियों को कहा है। इसके लिए विभाग की ओर से एक पत्र भी जारी किया गया है जिसमें अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं पर रिपोर्ट मांगी गई है। राजधानी में कई पार्कों, सड़कों, सड़कों के किनारे अवैध धार्मिक स्थल बने हैं। इससे यातायात बाधित होता है। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की ओर से तैयार की गई एक्शन-टेकन रिपोर्ट में 21 धार्मिक संरचनाएं है जिन्हें हटाने की कार्रवाई कई माह से लंबित है।

विज्ञापन


अधिकारियों का कहना है कि अवैध संरचनाओं के खिलाफ कार्रवाई में देरी के लिए कई कारण बताए। इसमें संबंधित जिला अधिकारियों की मंजूरी, लोकसभा चुनाव में लगी आचार संहिता और पुलिस बल की कमी समेत कई अन्य कारण बताए जा रहे हैं।
विज्ञापन


गृह विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के 29 सितंबर 2009 के आदेश के बाद सार्वजनिक भूमि पर बनी सभी अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं को हटाने के लिए अपने स्तर पर एजेंसियां आवश्यक कार्रवाई करेंगी। इसके अलावा 29 सितंबर 2009 से पहले और 29 सितंबर 2004 के बाद बने सभी अवैध धार्मिक संरचनाओं के बारे में एक नोट गृह विभाग को भेजेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अब से सार्वजनिक सड़कों, सार्वजनिक पार्कों या अन्य सार्वजनिक स्थानों आदि पर मंदिर, चर्च, मस्जिद या गुरुद्वारा आदि के नाम पर कोई अनधिकृत निर्माण नहीं किया जाएगा या इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


चार सप्ताह अवैध धार्मिक संरचनाओं को होगा सर्वे...
गृह विभाग ने अपने पत्र में कहा है कि आदेश को नजरंदाज कर भूमि-स्वामित्व वाली एजेंसियां ऐसे मामलों में अपने प्रस्तावों को गृह विभाग में गठित धार्मिक समिति को विचारार्थ भेज रही हैं। इससे कई बार मुकदमेबाजी होती है और अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं को हटाने में बिलंब होता है। प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सभी एजेंसियां अपने-अपने भूमि का विस्तृत सर्वे करें, ताकि अवैध धार्मिक ढांचों की संख्या की पहचान की जा सके। इस पर सर्वे करने के लिए सभी एजेंसियों को चार सप्ताह का समय दिया गया है।

पीडब्ल्यूडी की लिस्ट में इन स्थानों पर है धार्मिंक संरचनाएं...

  • जीटी रोड, चिंतामणि चौक, दिलशाद गार्डन
  • लोनी रोड, गोल चक्कर
  • सेंट्रल वर्ज मौजपुर चौक
  • एमआईजी फ्लैट्स, लोनी रोड
  • रिंग रोड, मार्बल मार्केट के सामने मायापुरी फ्लाईओवर के पास
  • जेएलएनएन स्टेडियम के पास बारापुला एलिवेटेड रोड
  • मथुरा रोड पर नीला गुम्मद के पास दरगाह हजरत भूरे शाह
  • पंचकुइयां रोड, श्मशान घाट के सामने गढ़वाल गोल चक्कर पर
  • बीआरटी रोड, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर
  • रानी झांसी रोड पर अनधिकृत निर्माण
  • मथुरा रोड पर सरिता विहार मेट्रो स्टेशन (मेट्रो पिलर नंबर पी-258/पी-37) के पास
  • मोनेस्ट्री मार्केट के सामने यमुना और रिंग रोड जंक्शन पर
  • रोड नंबर 40 वीर बंदा बैराल मार्ग पर जखीरा आरयूबी से मेट्रो पिलर नंबर 100 के पास सड़क पर
  • निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के पास
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed