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रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच शोर किया तो खैर नहीं, एनजीटी के आदेश पर शुरू की हेल्पलाइन

Fri, 19 Apr 2019 05:41 AM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Fri, 19 Apr 2019 05:41 AM IST
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Delhi Police launches helpline to prevent mob violence and lynching
NGT - फोटो : PTI

राजधानी में ध्वनि प्रदूषण करने वाले लोगों की अब खैर नहीं है। एनजीटी के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने एक नई हेल्पलाइन शुरू की है। 155271 पर 24 घंटे शिकायत की जा सकेगी। शिकायत मिलते ही लोकल पुलिस के अलावा पीसीआर वैन मौके पर पहुंचकर शिकायतकर्ता की मदद करेगी। पुलिस ने भीड़ हिंसा करने वालों के खिलाफ शिकायत करने के लिए भी 155270 हेल्पलाइन नंबर शुरू की गई है। इस पर भी 24 घंटे शिकायत की जा सकेगी।

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दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि एनजीटी ने ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए कदम उठाने के लिए कहा था। इसी कड़ी में दिल्ली में पुलिस ने हेल्पलाइन शुरू की है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच  तेज आवाज में डीजे, स्पीकर, लाउड स्पीकर, मार्बल घिसाई की मशीन या पांच केवी या इससे अधिक क्षमता के जनरेटर सेट चलाने पर इन नंबरों पर शिकायत की जा सकेगी। शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। 
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दूसरा नंबर 155270 नंबर पर भीड़ द्वारा हिंसा, पब्लिक व प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वाले के खिलाफ इन नंबरों पर शिकायत की जा सकेगी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोनों हेल्प लाइन नंबर पांच अप्रैल से काम कर रही हैं।

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