Delhi: किसी भी धार्मिक स्थल पर तय मानकों से तेज नहीं बजेगा लाउडस्पीकर, पुलिस ने जारी किए नए निर्देश
अब दिल्ली में किसी भी जगह लाउडस्पीकर लगाने पर पुलिस से परमिशन लेनी होगी। टेंट हाउस से लाउडस्पीकर लेने पर भी पुलिस परमिशन होना जरूरी होगा। दिल्ली पुलिस द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी टेंट, लाउडस्पीकर और जनरेटर आपूर्तिकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए कि वे स्थानीय पुलिस की लिखित अनुमति के बिना उपयोगकर्ताओं को उपकरण न दें।
विस्तार
दिल्ली पुलिस ने लाउडस्पीकर को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। अब किसी भी धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर तय मानकों से तेज नहीं बजेगा। किसी भी जगह लाउडस्पीकर लगाने पर पुलिस से परमिशन लेनी होगी। सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रयोग बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता। टेंट हाउस से लाउडस्पीकर लेने पर भी पुलिस परमिशन होना जरूरी होगा।
पुलिस ने जारी किए निर्देश
सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि स्तर अधिकतम 10 dB(A) तक ही सीमित होगा।
निजी स्वामित्व वाली ध्वनि प्रणाली की आवाज़ निर्धारित सीमा से 5 dB(A) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इंडस्ट्रियल एरिया में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 75DB आवाज की इजाजत और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 70DB ध्वनि का पैमाना तय किया गया
रेजिडेंशियल एरिया में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 55DB आवाज की इजाजत और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 45DB ध्वनि का पैमाना तय किया गया
साइलेंस जोन में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 50DB आवाज की इजाजत और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 40DB ध्वनि का पैमाना तय किया गया
दिल्ली पुलिस द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी टेंट, लाउडस्पीकर और जनरेटर आपूर्तिकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए कि वे स्थानीय पुलिस की लिखित अनुमति के बिना उपयोगकर्ताओं को उपकरण न दें। जिला डीसीपी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपूर्तिकर्ता इस आवश्यकता का अनुपालन करें और अनुपालन न करने वाले आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें।
लाउडस्पीकर/पब्लिक एड्रेस सिस्टम के अनुचित प्रयोग पर ₹10,000 का जुर्माना और उपकरणों की जब्ती होगी
डीजी सेट्स (Generator Sets) पर नियम क्षमता के अनुसार जुर्माना
1000 KVA से अधिक: ₹1,00,000
62.5 - 1000 KVA: ₹25,000
62.5 KVA तक: ₹10,000
ध्वनि उत्पन्न करने वाले निर्माण उपकरणों के प्रयोग पर जुर्माना ₹50,000 और उपकरणों की जब्ती/सीलिंग यह भी पढ़ें: Delhi: नाले में गिर रहा गंदा पानी, सुना रहा लापरवाही की कहानी; 800 नालों की सफाई पर खर्च होंगे 36 करोड़
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.