{"_id":"5edb3b7f8ebc3e906700c3e6","slug":"delhi-police-files-status-report-against-bail-application-of-sharjeel-imam-arrest-in-jamia-violence-case","type":"story","status":"publish","title_hn":"शरजील इमाम की जमानत याचिका के विरोध में दिल्ली पुलिस ने दायर की स्टेटस रिपोर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
शरजील इमाम की जमानत याचिका के विरोध में दिल्ली पुलिस ने दायर की स्टेटस रिपोर्ट
Sat, 06 Jun 2020 12:15 PM IST
पूजा त्रिपाठी
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Sat, 06 Jun 2020 12:15 PM IST
विज्ञापन
जेएनयू छात्र शरजिल इमाम (फाइल फोटो)
- फोटो : Facebook
दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को जामिया हिंसा के मामले में गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील की जमानत याचिका के विरोध में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। शरजील ने 25 अप्रैल के निचले अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
विज्ञापन
पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट ने कहा है कि शरजील इमाम के खिलाफ जांच के लिए और समय की जरूरत है। इस काम में व्हाट्सएप और टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से मदद ली जा रही है। जांच एजेंसी ने कोरोनावायरस (कोविड-19) के चलते लागू लॉकडॉउन के दौरान शरजील से व्हाट्सएप और टेलिफोनिक कॉल के माध्यम से संपर्क किया था।
विज्ञापन
दिल्ली पुलिस ने हलफनामे में कहा कि इमाम ने सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ बयान दिया था। पुलिस ने कहा कि इमाम किसी भी तरह की राहत पाने के योग्य नहीं है। इमाम की याचिका का विरोध करते हुए पुलिस ने कहा कि इमाम का भाषण सांप्रदायिक था और इसने धर्मों के बीच नफरत पैदा की।
विज्ञापन
दिल्ली पुलिस ने इस रिपोर्ट में शरजील इमाम की जमानत का विरोध किया गया है। दरअसल शरजील ने 25 अप्रैल के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है जिसमें दिल्ली पुलिस को गैर कानूनी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम के तहत दर्ज मामले में जांच पूरी करने के लिए 90 दिन की तय सीमा से अतिरिक्त समय की इजाजत दी गई थी।
शरजील ने जमानत याचिका में कहा था कि अगर पुलिस तय समय में जांच पूरी नहीं कर पाती तो ऐसी स्थिति में आरोपी जमानत का हकदार है, लेकिन कोर्ट ने पुलिस को जांच के लिए और समय दे दिया और उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।