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दिल्ली: पटाखों की बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ याचिका पर जल्द सुनवाई का आग्रह

Fri, 29 Oct 2021 06:04 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Fri, 29 Oct 2021 06:04 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने गुरुवार को ही याची के अधिवक्ता के पेश न होने पर सुनवाई 13 दिसंबर तय कर दी थी। उच्च न्यायालय राहुल सांवरिया और तनवीर की याचिका पर सुनवाई कर रहा है।

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Delhi plea filed against ban of Crackers sale stock use in delhi demand early hearing
फाइल फोटो - फोटो : @sunoneta

विस्तार

राजधानी में पूर्ण प्रतिबंध संबंधी दिल्ली सरकार के निर्णय को चुनौती याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए पुन: आवेदन दायर किया गया है। अदालत ने हालही में याची के अधिवक्ता के पेश न होने पर सुनवाई 13 दिसंबर तय कर दी थी।

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मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ के समक्ष याची ने आवेदन दायर कर तर्क रखा कि इस मामले पर आज या फिर शनिवार को सुनवाई तय की जाए। उन्होंने कहा कि दिवाली के चलते हाईकोर्ट में एक नवंबर से 5 नवंबर तक अवकाश है और दिवाली के बाद याचिका पर सुनवाई को औचित्य नहीं क्योंकि यह प्रभावहीन हो जाएगी।
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पीठ ने याची के अधिवक्ता से कहा कि वे केस का नंबर कोर्ट मास्टर को प्रदान कर दे और वे देखते है कब सुनवाई की जा सकती है। फिलहाल हम आश्वासन नहीं दे रहे है कि सुनवाई होगी ही। याची के अधिवक्ता ने सरकार ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध दिवाली के ध्यानार्थ लगाया है और दिवाली 4 नवंबर को है। ऐसे में तुंरत सुनवाई की जरूरत है।
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हाईकोर्ट ने गुरुवार को ही याची के अधिवक्ता के पेश न होने पर सुनवाई 13 दिसंबर तय कर दी थी। उच्च न्यायालय राहुल सांवरिया और तनवीर की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। याचिका में दावा किया गया है कि पूर्ण प्रतिबंध लगाने का दिल्ली सरकार का फैसला गलत है क्योंकि शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का कभी आदेश नहीं दिया है।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे 15 सितंबर के उस आदेश में संशोधन की मांग कर रहे थे जिसमें प्रदूषण की चिंताओं के कारण दिवाली के त्योहार के दौरान सभी तरह के पटाखों के भंडारण, बिक्री और फटने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था।


उन्होंने कहा पूर्ण प्रतिबंध के बजाय अधिकारियों को ग्रीन पटाखे या वर्गीकृत नियमन का विकल्प चुनना चाहिए। ऐसे में दिल्ली सरकार का निर्णय मनमाना है उसे खारिज किया जाए।

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