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Delhi : बुरी आत्मा का साया बताकर किया यौन उत्पीड़न, फिर की जबरन शादी; अब आरोपी को कोर्ट ने बुलाया

Fri, 30 May 2025 06:54 AM IST
दुष्यंत शर्मा नितिन राजपूत, नई दिल्ली
नितिन राजपूत, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 30 May 2025 06:54 AM IST
सार

युवती ने याचिका में आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसकी अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी किया। बाद में बिना सहमति के शादी कर ली।

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Delhi : Physical abuse happened, court called on
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI

विस्तार

एक युवती से बेहोशी की हालत में यौन उत्पीड़न के आरोपी लक्ष्मण को कड़कड़डूमा कोर्ट ने नोटिस जारी कर अगली तारीख 26 अगस्त को कोर्ट में पेश होने को कहा है।

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युवती ने याचिका में आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसकी अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी किया। बाद में बिना सहमति के शादी कर ली। पीड़िता ने शादी निरस्त करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
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परिवार अदालत के न्यायाधीश रवींद्र सिंह की आदलत में याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील प्रदीप चौहान ने अदालत को बताया कि प्रतिवादी और उसके सहयोगी ने पूर्व नियोजित और आपराधिक साजिश के तहत यह जघन्य कृत्य किया है।
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पीड़िता के माता-पिता फरीदाबाद स्थित एक आश्रम जाते थे। वहां प्रतिवादी ने धार्मिक उद्देश्यों के लिए याचिकाकर्ता के घर जाना शुरू किया। युवती के गले के पास एक गांठ देखकर लक्ष्मण ने दावा किया उसपर बुरी आत्मा का प्रभाव है। बहाने से उसने याचिकाकर्ता की मां और बहन को आश्रम भेज दिया और घर में अकेला पाकर युवती को नशीली खीर खिला दी।


नशीला पदार्थ दिए जाने के बाद याचिकाकर्ता बेहोश हो गई। बेहोशी की स्थिति का गलत फायदा उठाते आरोपी उसे आर्य समाज मंदिर ले गया, जहां वैध सहमति के बिना विवाह कर दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षर लिए। याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह मानसिक या शारीरिक रूप से ऐसी किसी भी कार्यवाही को समझने या उसमें शामिल लेने की स्थिति में नहीं थी।
 

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