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दिल्ली निगम चुनाव: कुछ ही देर में हो जाएगा तारीखों का एलान, आयोग पहले ही लगा चुका है कई प्रतिबंध

Wed, 09 Mar 2022 05:19 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Wed, 09 Mar 2022 05:19 PM IST
सार

दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों के एलान की पूरी तैयारी कर ली है और आज शाम इसकी आधिकारिक घोषणा हो जाएगी।

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Delhi municipal corporation election 2022 dates announce by Delhi election commission know all important dates and procedure and restriction
एमसीडी इलेक्शन 2022 - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पांच राज्यों के चुनाव के एक्जिट पोल और परिणाम के बीच आज दिल्ली नगर निगम के चुनावों की तारीखों का भी एलान हो जाएगा। जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग आज शाम दिल्ली के तीनों नगर निगमों के चुनाव की तारीख की घोषणा कर देगा और इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं।

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दिल्ली नगर निगम चुनाव कब होने हैं और इसकी तारीखों के एलान को लेकर लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे। माना जा रहा था कि मंगलवार (8 मार्च) को ही तारीखों का एलान हो जाएगा लेकिन शाम तक भी आयोग ने किसी प्रेसवार्ता का एलान नहीं किया जिसके चलते शाम तक ऐसी खबरों पर विराम लग गया। हालांकि बुधवार को चुनाव आयोग ने खुद तारीख एलान करने की सूचना दी है।

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कोरोना के चलते रहेंगे कई प्रतिबंध, प्रचार के समय से लेकर स्टार प्रचारकों की संख्या व सभाओं में भीड़ की संख्या भी तय

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दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने तीनों नगर निगमों के चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता में कोरोना महामारी के मद्देनजर कई प्रतिबंध लगाए हैं। आयोग ने स्टार प्रचारकों की संख्या भी सीमित की है। इसके अलावा रात 8.00 बजे के बाद कोई बैठक एवं जुलूस का आयोजन नहीं होगा। बिना पूर्व अनुमति के रोड शो, बाइक और साइकिल रैली भी नहीं की जाएगी। गली-नुक्कड़ सभाओं में 50 लोगों की सीमा होगी और उम्मीदवार सहित केवल पांच व्यक्ति ही डोर-टू-डोर प्रचार कर सकेंगे।


आयोग ने राष्ट्रीय व राज्य मान्यता प्राप्त पार्टियों के लिए तीनों नगर निगम चुनाव में स्टार प्रचारकों की संख्या 10 और गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत पार्टियों के लिए पांच तक सीमित की है। स्टार प्रचारकों के चुनाव प्रचार करने की जानकारी कम से कम 48 घंटे पहले जिलाधिकारी को देनी होगी।

आयोग ने डीडीएमए दिशानिर्देशों के तहत वैध अनुमति के बिना और किसी भी तरह के रोड शो और मोटरसाइकिल व साइकिल रैलियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं मतगणना के बाद किसी भी विजय जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी और रिटर्निंग ऑफिसर से चुनाव का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विजेता उम्मीदवार या अधिकृत प्रतिनिधि के साथ दो से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं होगी।

कोरोना की रोकथाम पर दिया जाएगा विशेष ध्यान

आयोग ने आचार संहिता दिशा निर्देशों में कोरोना की रोकथाम के नियमों का पालन पर विशेष जोर दिया। आयोग ने अधिकारियों को मतदान केंद्रों पर सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करने की सलाह दी है। आयोग ने मतदान केंद्रों पर बिना मास्क के आने वाले मतदाताओं के बीच मास्क वितरण करने का निर्णय लिया है। सभी मतदान केंद्रों और सार्वजनिक सभा स्थलों पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराने पर जोर दिया है।

सड़कों और चौराहों पर सभाएं नहीं हो सकेंगी

आयोग सार्वजनिक सड़कों, चौराहों पर नुक्कड़ सभा (बैठक) की अनुमति नहीं देगा। आयोग ने कहा है कि जगह की उपलब्धता और कोरोना के दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन सड़क के किनारे बैठकों में अधिकतम 50 व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी। वीडियो वैन के माध्यम से प्रचार अभियान के दौरान एक क्लस्टर प्वॉइंट में 50 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही एक उम्मीदवार/ राजनीतिक दल (स्टार प्रचारक सहित) के लिए अधिकतम पांच वाहनों की अनुमति होगी। बैठकों/जुलूसों को रात आठ बजे से आगे जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग ने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति सुबह आठ बजे से रात आठ बजे के बीच ही दी जाएगी। वहीं आयोग ने चुनाव प्रचार के दौरान जुलूस या पदयात्रा निकालते समय एक उम्मीदवार और उसके कार्यकर्ता अधिकतम पांच झंडे पकड़ सकते हैं। झंडों का आकार तीन फीट गुणा दो फीट होगा।

मतदान के दिन एवं मतदान से पहले दो दिन शराब की दुकानें बंद रहेगी

आयोग ने स्वतंत्र और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदान के दिन और मतदान से दो दिन पहले तीनों नगर निगमों के 272 वार्डों और उनके आसपास के क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। मतदान की तारीख और मतदान से दो दिन पहले और मतगणना के दिन संबंधित कानूनों के तहत ड्राई डे की घोषणा और अधिसूचना जारी की जाएगी। उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में 104-104 वार्ड हैं, जबकि पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 64 वार्ड हैं। आधे वार्ड महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।

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