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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जलाए पटाखे, दर्ज हुई इस मामले में पहली एफआईआर

Sat, 03 Nov 2018 04:16 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 03 Nov 2018 04:16 PM IST
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delhi man burst fire cracker even after supreme court order, neighbor files fir in ghazipur
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पहली बार पटाखे जलाने पर दर्ज हुई एफआईआर - फोटो : अमर उजाला

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिवाली पर सिर्फ दो घंटे पटाखे जलाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर पहली बार एक परिवार पर एफआईआर दर्ज हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह बात साफ कही गई है कि दिल्ली-एनसीआर में सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाए जाएंगे और वो भी दिवाली वाले दिन रात 8 से 10 के  बीच। इसके बावजूद दिल्ली-एनसीआर में कई जगहों पर इस आदेश का उल्लंघन होता देखा जा रहा है।

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इसी मामले में पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके के एक परिवार पर पड़ोसी की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले में धारा 188 के तहत शिकायत दर्ज की है। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता उसी मकान में किराएदार है, जिसमें आरोपी उसके ऊपर वाले फ्लोर पर रहता है।
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जब आरोपी का बेटा पटाखे जला रहा था तो शिकायतकर्ता ने उसका विरोध किया। उसने बच्चों को समझाया कि पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है। ये भी बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं माने। शाम को बच्चों के पापा ने भी ऑफिस से आकर पटाखे जलाने शुरू कर दिए। इस पर शिकायतकर्ता और उसके बीच में बहस हो गई।
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आरोपी ने उसके दरवाजे पर ही पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए तो शिकायकर्ता ने पुलिस को फोन कर सूचना दी। गाजीपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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