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दिल्ली: केंद्रीय विद्यालय ने दाखिले में आवेदन की तिथि बढ़ाई

Thu, 17 Mar 2022 01:04 PM IST
विक्रांत चतुर्वेदी अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: विक्रांत चतुर्वेदी Updated Thu, 17 Mar 2022 01:04 PM IST
सार

हाईकोर्ट के कड़े रवैये को देखते हुए अब दाखिले के लिए पंजीकरण 11 अप्रैल तक की तिथि तक किया जा सकता है।

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Delhi: Kendriya Vidyalaya extends the date of application for admission
केंद्रीय विद्यालय - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हाईकोर्ट के कड़े रवैये को देख केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) ने केंद्रीय विद्यालयों में पहली कक्षा में दाखिले की अंतिम तिथि 21 मार्च से बढ़ाकर 11 अप्रैल कर दी। केवीएस ने बुधवार को हाईकोर्ट को बताया कि बच्चे अब 21 अप्रैल तक प्रजीकरण करवा सकते है। केवीएस ने  पहली कक्षा में दाखिले के लिए न्यूनतम उम्र पांच से बढ़ाकर छह साल किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी है।

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न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने केवीएस के इस तर्क पर फिलहाल कोई भी अंतरिम आदेश परस नहीं किया। अदालत ने केंद्र, दिल्ली सरकार और केवीएस को 10 दिन के भीतर इस मामले में समुचित हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता बच्ची की ओर से पेश अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने अदालत को बताया कि दाखिले के लिए न्यूनतम उम्र बढ़ाना पूरी तरह से गलत है।
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उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित अन्य स्कूलों जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) केंद्रीय विद्यालय तिरूवनंतपुरम, व अन्य स्कूलों में भी पहली कक्षा में दाखिले की उम्र 5 साल ही रखी गई है। उन्होंने कहा कि कुछ स्कूलों में 5 साल और कुछ स्कूलों में दाखिले के लिए 6 साल उम्र तय करना पूरी तरह से अनुचित और भेदभावपूर्ण है।
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न्यायमूर्ति पल्ली ने कहा कि तथ्यों को देखने से पहली नजर में ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता राहत पाने की हकदार है। केंद्रीय विद्यालय की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि दाखिले के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 21 मार्च से बढ़ाकर 11 अप्रैल कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मामले में समुचित जवाब दाखिल करेंगे।

अदातल ने उनके तर्क को स्वीकार करते हुए मामल की सुनवाई 5 अप्रैल तय करते हुए केंद्र व दिल्ली सरकार और केवीएस को 10 दिन के भीतर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। पिछली सुनवाई पर केंद्रीय विद्यालयों (केवी) में पहली कक्षा में दाखिले के लिए न्यूनतम ,उम्र छह साल किए जाने को लेकर दिल्ली सरकार ने न्यायालय में कहा था कि केंद्रीय विद्यालय दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं, ऐसे में हम इसमें दखल नहीं दे सकते। हालांकि, सरकार ने कहा था कि सभी सरकारी और निजी स्कूलों में पहली कक्षा में दाखिले की उम्र पांच साल है। ऐसे में यदि केंद्रीय विद्यालय में दाखिले की उम्र छह साल रखी गई तो इसे परेशानी बढ़ेगी।


दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों (केवी) में पहली कक्षा में दाखिले के लिए न्यूनतम उम्र छह साल किए जाने को सही बताया है। केवी और केंद्र सरकार ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत दाखिले की न्यूनतम उम्र छह वर्ष ही है। केवीएस ने नए सत्र में पहली कक्षा में दाखिले के लिए 31 मार्च, 2022 को बच्चे की न्यूनमत उम्र छह साल होना अनिवार्य कर दिया है। पहले पांच साल के बच्चे को दाखिला मिलता था। केंद्रीय विद्यालय में पहली कक्षा में दाखिले का इंतजार कर रही बच्ची आरिन की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल और कुमार उत्कर्ष ने केवीएस द्वारा पहली कक्षा में दाखिले के लिए न्यूनतम उम्रसीमा पांच साल से बढ़ाकर छह साल किए जाने को चुनौती दी है। 

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