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दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा, 'ठुल्ला' का मतलब बताएं केजरीवाल

Wed, 13 Jul 2016 03:04 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 13 Jul 2016 03:04 PM IST
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delhi highcourt asks kejriwal, explain the meaning of thulla

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूछा है कि वे 'ठुल्ला' का मतलब बताएं। इसके लिए उन्हें 21 अगस्त की तारीख़ दी गई, जब इस मामले की अगली सुनवाई होनी है।

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कोर्ट ने केजरीवाल पर लगाए गए आपराधिक मानहानि के आरोप के मामले में उन्हें समन भेजने के निचली अदालत के फ़ैसले को सही ठहराया है। पिछले साल केजरीवाल ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में पुलिस को जवानों को 'ठुल्ला' कहा था।
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बाद में उन्होंने इसके लिए माफ़ी मांगी थी और कहा था कि ये शब्द उन्होंने उन पुलिस कर्मियों के लिए इस्तेमाल किया था जो कि ग़रीबों को परेशान करते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल ने इस पर यह कहते हुए मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी कि इस शब्द से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं।

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'गर्व से कहो ठुल्ला हैं हम'

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Delhi Police
पुलिसकर्मियों को ठुल्ला कहने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत ने मई में हुई सुनवाई में प्रथम दृष्टया दोषी माना था। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। साथ ही समन जारी कर उन्हें 14 जुलाई को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।

साकेत अदालत स्थित मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडेय ने 5 पृष्ठों के फैसले में कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपने बयान में पुलिसकर्मियों को ठुल्ला कहा है। उनके इस प्रकार के बयान से याची को ठेस लगी है। पेश गवाहों के बयानों से स्पष्ट है कि पुलिस के प्रति ठुल्ला शब्द का प्रयोग करने से समाज में याची की प्रतिष्ठा कम हुई है।

बता दें इस मामले में केजरीवाल के ख‌िलाफ कई केस दायर हुए थे। वहीं गाज‌ियाबाद उस वक्त के एसपी धर्मेंद्र यादव ने तो अपने साथ‌ियों को ये तक कह द‌िया था आप सब एक-दूसरे को ठुल्ला ही कहें। उन्होंने कहा था क‌ि, 'गर्व से कहो ठुल्ला हैं हम'। इस मामले में उन्होंने अपने कलीग्स को नोट‌िस तक इश्यू कर द‌िया था।

'केजरीवाल ने प्रथम दृष्टया अपराध क‌िया है'

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delhi police - फोटो : अमर उजाला

मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार ने कहा कि मैं पूरी तरह से आश्वस्त हुं कि केजरीवाल ने प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता की धारा 499-500 का अपराध किया है।

अदालत ने दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल अजय तनेजा की याचिका पर सुनवाई कर रही है। याची ने आरोप लगाया कि 17 जुलाई 2015 को एक साक्षात्कार के दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों को ठुल्ला कहा है।

उनके इस टिप्पणी से आम लोगों उनके परिवार, रिश्तेदारों व मित्रों की नजर में उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। साथ ही उन्हें मानसिक आघात पहुंचा है। ऐसे मेें केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलाया जाए।

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