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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi High Court stays unauthorised use of Akira Nandan's identity

Delhi NCR News: दिल्ली हाईकोर्ट ने अकिरा नंदन की पहचान के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाई

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 27 Jan 2026 08:05 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण के 21 वर्षीय बेटे अकिरा नंदन की व्यक्तिगत पहचान, छवि और व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन को रोकते हुए एक एआई-जनरेटेड फिल्म पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की एकल पीठ ने अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की। इसमें संभवामी स्टूडियोज एलएलपी और अन्य अज्ञात उल्लंघनकर्ताओं को अकिरा नंदन की पहचान का उपयोग करके कोई भी एआई-जनरेटेड या डीपफेक सामग्री बनाने, प्रकाशित करने या साझा करने से रोका है। मामले में अकिरा नंदन ने आरोप लगाया कि उनकी सहमति के बिना उनकी नाम, छवि, आवाज, चाल-ढाल और व्यक्तित्व का उपयोग करके एक पूर्ण लंबाई वाली एआई-जनरेटेड फिल्म 'एआई लव स्टोरी' बनाई गई है। यह फिल्म यूट्यूब और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड की गई थी, जिसमें तेलुगु संस्करण को 11 लाख से अधिक और अंग्रेजी संस्करण को 24 हजार से अधिक व्यूज मिल चुके थे।
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