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दिल्ली: 33 निजी अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए 80 प्रतिशत बेड सुरक्षित रखने की अनुमति

Thu, 12 Nov 2020 02:50 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Thu, 12 Nov 2020 02:50 PM IST
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Delhi high court slams kejriwal government says cant leave state to play with people life all should come together in covid 19 crisis
दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली में नित नए रिकॉर्ड बना रहे कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि, राज्य नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है, जिसके लिए निजी अस्पतालों सहित दूसरों को साथ लेना होगा।

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हाईकोर्ट ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार को लोगों की जिंदगी से खेलने नहीं दिया जा सकता। अदालत ने हिदायत दी कि, दिल्ली सरकार को मौजूदा स्थिति के मद्देनजर अधिक चौकन्ना रहने की जरूरत है।
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इस पर दिल्ली सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए हाईकोर्ट से आग्रह किया कि उसे कम से कम 15 दिन के लिए 33 निजी अस्पतालों में 80 प्रतिशत आईसीयू बेड कोविड-19 मरीजों के लिए आरक्षित करने का अधिकार दे।
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हाईकोर्ट ने दी 33 निजी अस्पतालों में 80 प्रतिशत आईसीयू बेड आरक्षित करने की अनुमति
जिस पर अदालत ने आप सरकार को 33 निजी अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के लिए 80 प्रतिशत आईसीयू बेड आरक्षित करने की अनुमति दे दी है।

दिल्ली में बुधवार को कोविड-19 के सर्वाधिक 8,593 नए मामले सामने आने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण के मामले बढ़कर 4.59 लाख के पार चले गए थे। वहीं 85 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 7,228 हो गई।

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