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केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन पर संपत्ति के गलत तथ्य देने का आरोप, नोटिस जारी
Thu, 11 Jul 2019 04:49 PM IST
Prachi Priyam
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Prachi Priyam
Updated Thu, 11 Jul 2019 04:49 PM IST
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Harshvardhan
हाईकोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन को नोटिस जारी कर उनके चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका दायर कर कहा गया है कि डॉ. हर्षवर्धन ने अपने नामांकन में सही तथ्य पेश नहीं किए। इस कारण उनका चुनाव रद्द किया जाए। इन्होंने लोकसभा चुनाव 2019 में दिल्ली की चांदनी चौक सीट पर कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल को हराकर जीत हासिल की थी। इस सीट पर डॉ. हर्षवर्धन 2014 में भी जीते थे।
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न्यायमूर्ति नवीन चावला ने अरुण कुमार की याचिका पर हर्षवर्धन को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई के लिए 24 सितंबर की तारीख तय की है। याची का आरोप है कि हर्षवर्धन ने द्वारका स्थित अपनी पत्नी के फ्लैट की सही कीमत चुनावी हलफनामे में घोषित नहीं की है। याचिका पर शुरुआती जिरह करते हुए अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह ने कहा कि फ्लैट की वास्तविक कीमत 70 लाख रुपये है, जबकि डॉ. हर्षवर्धन ने हलफनामे में उसकी कीमत 62 लाख बताई है।
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