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Arvind Kejriwal: हिरासत से आदेश पारित मामले पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने कहा- ईडी स्पेशल जज को सौंपे नोट

Mon, 01 Apr 2024 01:50 PM IST
अनुज कुमार पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Mon, 01 Apr 2024 01:50 PM IST
सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हिरासत में रहते हुए आदेश पारित करने के मुद्दे पर ईडी को विशेष न्यायाधीश को अपना नोट सौंपने को कहा है।

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Delhi High Court seeks reply from ED on Kejriwal passing orders in custody
दिल्ली हाईकोर्ट और अरविंद केजरीवाल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशायल को अरविंद केजरीवाल की हिरासत के दौरान आदेश पारित करने के मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली याचिका पहले ही हाईकोर्ट में खारिज हो चुकी है।

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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने कहा कि जिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, उसे देख रहे विशेष न्यायाधीश को कानून के अनुसार, यदि आवश्यक हो, आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने कहा कि एजेंसी ने याचिका में उठाए इस मुद्दे पर संज्ञान लिया। ईडी ने कोर्ट को सूचित किया कि अरविंद केजरीवाल को आदेश पारित करने के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई। 

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