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नहीं होगी कन्हैया, खालिद और अनिर्बन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई: हाईकोर्ट

Fri, 13 May 2016 05:47 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 13 May 2016 05:47 PM IST
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delhi high court says kanhaiya end the strike and directs jnu admin cousel to keep its stand
कन्हैया कुमार - फोटो : अमर उजाला

जेएनयू में 9 अप्रैल की घटना में शामिल छात्रों पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लगाए गए जुर्माने के विरोध में भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कन्हैया कुमार को हड़ताल खत्म करने को कहा है।

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विश्वविद्यालय प्रशासन का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बन भट्टाचार्य के खिलाफ किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
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हालांकि कोर्ट ने कन्हैया से कहा कि अपने साथियों को से कहें कि वे भूख हड़ताल खत्म कर दें, यही सबके लिए सही होगा।

 इस पर कन्हैया के वकील ने छात्रों की ओर से कहा कि हम हड़ताल खत्म करने को तैयार हैं अगर जेएनयू प्रशासन हमें यह आश्वस्त करे कि वो हम पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा।

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