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Delhi High Court: धर्मग्रंथों पर कोई कॉपीराइट नहीं, उन पर आधारित नाटकीय कार्यों पर किया जा सकता है कॉपीराइट

Mon, 02 Oct 2023 06:16 PM IST
श्याम जी. पीटीआई, दिल्ली
पीटीआई, दिल्ली Published by: श्याम जी. Updated Mon, 02 Oct 2023 06:16 PM IST
सार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कई संस्थाओं को इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद द्वारा स्थापित भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट से संबंधित सामग्री को दोबारा प्रस्तुत करने और प्रसारित करने से रोक दिया है। कोर्ट ने कहा कि धर्मग्रंथों आदि के आधार पर नाटक समितियों द्वारा बनाए गए नाटकीय कार्य, परिवर्तनकारी कार्य होने के कारण, कॉपीराइट संरक्षण के हकदार होंगे।

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Delhi High Court said that there is no copyright on religious scriptures
दिल्ली हाईकोर्ट

विस्तार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कई संस्थाओं को इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद द्वारा स्थापित भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट से संबंधित सामग्री को दोबारा प्रस्तुत करने और प्रसारित करने से रोक दिया है। कोर्ट ने कहा कि धार्मिक ग्रंथों में कोई कॉपीराइट नहीं हो सकता है, लेकिन रामानंद सागर की रामायण और बीआर चोपड़ा की महाभारत की तरह उसका रूपांतरण किया जा सकता है। न्यायमूर्ति प्रथिबा एम सिंह ने कहा कि कॉपीराइट उन कार्यों के मूल हिस्सों में निहित होगा, जो धर्मग्रंथ का उपदेश देते हैं। पढ़ाते हैं या समझाते हैं और शिकायतकर्ता के ऐसे कॉपीराइट कार्यों की चोरी की अनुमति नहीं दी जा सकती है। 

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कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा कि प्रतिवादी नंबर 1 से 14 को वादी के कार्यों के किसी भी हिस्से को मुद्रित रूप में या ऑडियो-विजुअल रूप में या वेबसाइटों, मोबाइल एप्लिकेशन सहित इलेक्ट्रॉनिक रूप में मुद्रित करने, पुनरुत्पादन, संचार करने, जनता के बीच प्रसारित करने से रोका जाएगा। वेब लिंक, इंस्टाग्राम पोस्ट या सोशल मीडिया पर किसी भी अन्य पोस्ट के परिणामस्वरूप वादी के कॉपीराइट का उल्लंघन होगा। अधिकारियों द्वारा आपत्तिजनक लिंक को निलंबित करने और ब्लॉक करने का आदेश देते हुए गूगल एलएलसी और मेटा प्लेटफॉर्म इंक को अपने प्लेटफॉर्म से उल्लंघनकारी कार्यों को हटाने का भी निर्देश दिया।
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वादी ने कहा कि उसके पास आध्यात्मिक गुरु अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के सभी कार्यों का कॉपीराइट है, जिन्होंने धार्मिक पुस्तकों और धर्मग्रंथों को सरल बनाया और आम आदमी के लिए उन्हें समझना आसान बना दिया। प्रभुपाद के जीवनकाल के दौरान और उनकी 'महासमाधि' के बाद वादी ने उनकी शिक्षाओं को मुद्रित और ऑडियो पुस्तकों सहित विभिन्न रूपों में फैलाया और प्रतिवादी उन्हें बिना किसी लाइसेंस या अधिकार के अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप और इंस्टाग्राम हैंडल पर उपलब्ध करा रहे थे। 
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कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्रीमद्भगवद गीता दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित प्राचीन ग्रंथों में से एक है। भगवद गीता के साथ-साथ भागवतम जैसे अन्य ग्रंथ, जिनके बारे में लेखक (प्रभुपाद) ने लिखा है, सभी सार्वजनिक डोमेन कार्य हैं। ग्रंथों में किसी कॉपीराइट का दावा नहीं किया जा सकता है। हालांकि, उक्त कार्य का कोई भी रूपांतरण जिसमें स्पष्टीकरण, सारांश, अर्थ, व्याख्या, व्याख्या प्रदान करना या उदाहरण के लिए रामानंद सागर की रामायण या बी आर चोपड़ा की महाभारत जैसी नाट्य के लिए कोई ऑडियो विजुअल कार्य बनाना शामिल है। धर्मग्रंथों आदि के आधार पर नाटक समितियों द्वारा बनाए गए नाटकीय कार्य, परिवर्तनकारी कार्य होने के कारण, कॉपीराइट संरक्षण के हकदार होंगे।

अदालत ने कहा कि श्रीमद्भगवद गीता या अन्य आध्यात्मिक पुस्तकों के पाठ के वास्तविक रूप को दोबार बनाने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, जिस तरह से विभिन्न गुरुओं और आध्यात्मिक शिक्षकों द्वारा उनकी व्याख्या की जाती है। साहित्यिक कृतियां जो धर्मग्रंथ का प्रचार करती हैं, सिखाती हैं या समझाती हैं। यह कॉपीराइट के मूल भागों के संबंध में निहित होगा। कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में प्रभुपाद ने स्वयं वादी ट्रस्ट की स्थापना की और ट्रस्ट द्वारा प्रशासित होने के लिए कॉपीराइट सौंप दिया और प्रतिवादी की सामग्री पूर्ण पुनरुत्पादन थी, जिसे प्राधिकरण, लाइसेंस या अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है।


दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ये केवल मूल धर्मग्रंथों की प्रतिकृतियां नहीं हैं, बल्कि उनके अर्थ, सारांश, परिचय, प्रस्तावना, आवरण आदि सभी को दोबारा प्रस्तुत किया गया है। अदालत ने कहा कि इस तरह के आचरण का कॉपीराइट कार्य से वादी के राजस्व पर प्रभाव पड़ता है। वादी-ट्रस्ट के कॉपीराइट कार्यों की ऐसी चोरी की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यदि ऐसी चोरी अनियंत्रित हो जाती है तो कार्यों में कॉपीराइट काफी हद तक कमजोर हो जाएगा, जिससे वादी ट्रस्ट को राजस्व का भारी नुकसान होगा। अदालत ने कहा कि इन परिस्थितियों में इस अदालत की राय है कि वादी ने एक पक्षीय विज्ञापन अंतरिम निषेधाज्ञा देने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया है।

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