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Delhi : हाइकोर्ट ने कहा- माता-पिता के प्रभाव में पति से अलग होना क्रूरता, अदालत ने सुनाया यह फैसला

Fri, 16 Feb 2024 06:32 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 16 Feb 2024 06:32 AM IST
सार

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा, ऐसे पर्याप्त सबूत हैं जो जोड़े के विवाहित जीवन में पत्नी के माता-पिता और परिवार के सदस्यों द्वारा अनुचित हस्तक्षेप का संकेत देते हैं, जिससे पति को काफी परेशानी होती है।

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Delhi: High Court said- separation from husband under the influence of parents is cruelty.
Delhi high court - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक व्यक्ति को उसकी पत्नी की ओर से की गई क्रूरता का हवाला देते हुए तलाक की मंजूरी दे दी। महिला कथित तौर पर माता-पिता के अनुचित प्रभाव में थी। इससे वैवाहिक बंधन की स्थापना में बाधा आ रही थी। 

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न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा, ऐसे पर्याप्त सबूत हैं जो जोड़े के विवाहित जीवन में पत्नी के माता-पिता और परिवार के सदस्यों द्वारा अनुचित हस्तक्षेप का संकेत देते हैं, जिससे पति को काफी परेशानी होती है।
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पीठ ने यह फैसला पारिवारिक अदालत के पिछले फैसले के खिलाफ पति की अपील पर दिया है। पारिवारिक अदालत ने उसे तलाक देने से इन्कार कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने यह भी नोट किया कि दोनों पक्ष लगभग 13 साल से अलग-अलग रह रहे है। 
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इस दौरान पति को वैवाहिक संबंधों से वंचित होना पड़ा और अपने खिलाफ दायर विभिन्न शिकायतों को सहन किया, जो क्रूरता के कृत्य है।पीठ अपने आदेश में कहा कि पति ने अपनी पत्नी द्वारा उस पर की गई क्रूरता को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है, जिससे वह तलाक का हकदार बन गया है।

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