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दिल्ली : उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम बैठक का विवरण मांगने वाली याचिका पर सुरक्षित रखा आदेश
Mon, 28 Mar 2022 05:38 PM IST
सुशील कुमार
एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली
Published by: सुशील कुमार
Updated Mon, 28 Mar 2022 05:38 PM IST
सार
याचिकाकर्ता अंजलि भारद्वाज के वकील प्रशांत भूषण की दलील सुनने के बाद न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने आदेश सुरक्षित रख लिया। याचिकाकर्ता ने सीआईसी के 16 दिसंबर 2021 के आदेश को चुनौती दी थी।
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दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : एएनआई
विस्तार
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक चुनौती देने वाली याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश और 12 दिसंबर 2018 को हुई सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक के एजेंडे के संबंध में आरटीआई के तहत जानकारी मांगने की चुनौती देने वाली याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।
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याचिकाकर्ता अंजलि भारद्वाज के वकील प्रशांत भूषण की दलील सुनने के बाद न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने आदेश सुरक्षित रख लिया। याचिकाकर्ता ने सीआईसी के 16 दिसंबर 2021 के आदेश को चुनौती दी थी। जिसमें उनकी दूसरी अपील खारिज कर दी थी। याचिकाकर्ता ने 26 फरवरी 2019 को आरटीआई आवेदन में मांगी गई उपलब्ध जानकारी का खुलासा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी।
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