फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi High Court rejects TMC leader Mahua Moitra plea against leaking of sensitive information

Delhi: हाईकोर्ट ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की याचिका की खारिज, गोपनीय सूचना लीक करने का मामला

Fri, 23 Feb 2024 06:00 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: श्याम जी. Updated Fri, 23 Feb 2024 06:00 PM IST
सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने  संवेदनशील जानकारी लीक करने के खिलाफ टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की याचिका खारिज कर दी। दूसरी ओर ईडी ने आरोप से इनकार किया और कहा कि उसने जांच के संबंध में कोई प्रेस विज्ञप्ति नहीं दी है या मीडिया में कोई जानकारी लीक नहीं की है।
 

विज्ञापन
Delhi High Court rejects TMC leader Mahua Moitra plea against leaking of sensitive information
महुआ मोइत्रा - फोटो : PTI

विस्तार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत उनके खिलाफ जांच के संबंध में किसी भी गोपनीय या असत्यापित जानकारी को मीडिया में लीक करने से रोकने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने फैसले में कहा कि ईडी ने स्पष्ट किया है कि उसने कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया। वहीं, जो भी समाचार पत्रों में खबरें प्रकाशित हुई हैं वे सूत्रों के आधार पर आधारित हैं। ऐसे में ईडी को रोकने के लिए आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

विज्ञापन


मोइत्रा ने 19 मीडिया घरानों को उनके खिलाफ लंबित जांच के संबंध में किसी भी असत्यापित, अपुष्ट, झूठी, अपमानजनक सामग्री को प्रकाशित और प्रसारित करने से रोकने की भी मांग की थी। एथिक्स पैनल द्वारा 'कैश-फॉर-क्वेरी' मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद मोइत्रा को पिछले साल दिसंबर में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। ईडी ने 14 और 20 फरवरी को फेमा के तहत मोइत्रा को समन जारी किया था।
विज्ञापन


मोइत्रा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने कहा था कि लंबित जांच से संबंधित संवेदनशील जानकारी उन्हें बताए जाने से पहले मीडिया में लीक होना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित उनके अधिकारों के लिए हानिकारक है। दूसरी ओर ईडी ने आरोप से इनकार किया और कहा कि उसने जांच के संबंध में कोई प्रेस विज्ञप्ति नहीं दी है या मीडिया में कोई जानकारी लीक नहीं की है।
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिका में मीडिया घरानों को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि मोइत्रा के खिलाफ सभी समाचार रिपोर्टिंग और प्रकाशन फेमा जांच के संबंध में ईडी द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुरूप हों। इसके अलावा, मोइत्रा ने प्रार्थना की थी कि याचिका के लंबित रहने के दौरान, ईडी और मीडिया घरानों को चल रही फेमा जांच से संबंधित किसी भी जानकारी को लीक करने, प्रकाशित करने या प्रसारित करने से रोका जाना चाहिए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed