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Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की उम्मीदवारी रद्द करने वाली याचिका की खारिज, जानें क्या है मामला
Thu, 30 May 2024 03:54 PM IST
श्याम जी.
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: श्याम जी.
Updated Thu, 30 May 2024 03:54 PM IST
सार
दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी को रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि याचिका पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण और परोक्ष उद्देश्यों से भरी हुई है।
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दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
उच्च न्यायालय ने गुरुवार को मौजूदा लोकसभा चुनावों में वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
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न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने याचिका को 'दुर्भावनापूर्ण' करार दिया और इसे खारिज कर दिया। याचिका पायलट कैप्टन दीपक कुमार ने दायर की थी, जिन्होंने दावा किया था कि मोदी ने भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखने की झूठी शपथ ली थी।
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याचिका में कहा गया है 2024 के आम चुनावों के लिए वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखने की झूठी शपथ या प्रतिज्ञान प्रस्तुत किया था।
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याचिका में आरोप लगाया गया है कि मोदी एक साजिश रच रहे थे और आतंकवादी कृत्य में शामिल थे। उन्होंने कहा कि मोदी ने याचिकाकर्ता को उस विमान को दुर्घटनाग्रस्त करके मारने की कोशिश की जिसके वे कमांड में थे।
याचिका में कहा गया कि मोदी और उनके साथियों पर आपराधिक साजिश की जांच करने का आरोप है, जिसमें आरोपी साथी उम्मीदवार मोदी ने 8 जुलाई 2018 को उड़ान संख्या एआई 459 की घातक दुर्घटना की योजना बनाकर राष्ट्रीय सुरक्षा को अस्थिर करने का प्रयास किया।
कुमार ने मांग की कि मोदी की झूठी शपथ की प्रभावी और समयबद्ध तरीके से जांच की जानी चाहिए और यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो उन्हें किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने से रोक दिया जाना चाहिए।