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मनी लॉन्ड्रिंग मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने एंबिएंस मॉल के प्रमोटर राज सिंह की जमानत याचिका रद्द की
Wed, 02 Mar 2022 05:35 PM IST
पूजा त्रिपाठी
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Wed, 02 Mar 2022 05:35 PM IST
सार
जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने बुधवार को राज सिंह गहलोत को जमानत देने से इनकार कर दिया। गहलोत को पिछले साल प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था।
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सांकेतिक फोटो
- फोटो : Social Media
विस्तार
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को धन शोधन के एक मामले में एंबिएंस मॉल के प्रमोटर राज सिंह गहलोत की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह केस उस बैंक लोन से संबंधित है जो कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स ने दिल्ली के शाहदरा स्थित एंबिएंस होटल के निर्माण के लिए दिया था।
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जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने बुधवार को राज सिंह गहलोत को जमानत देने से इनकार कर दिया। गहलोत को पिछले साल प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। उसे धन शोधन एक्ट, 2002 (पीएमएलए) के तहत जम्मू कश्मीर बैंक के खिलाफ धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
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हाल ही में अदालत ने मामले में लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। गहलोत की तरफ से वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी अदालत में पेश हुए। इससे पहले निचली अदालत भी गहलोत की जमानत याचिका खारिज कर चुका है।
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प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी जांच एसीबी, जम्मू द्वारा दायर एफआईआर के आधार पर शुरू की थी, जो अमन हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ दायर की गई थी। इसके अनुसार दिल्ली यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास पांच सितारा लीला एंबिएंस कंवेशन होटल के निर्माण और विकास में मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी।