फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi High Court rejected petition seeking arrest of Kejriwal

शराब घोटाला: दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत पर झटका, सुप्रीम कोर्ट पर टिकी निगाहें

Fri, 03 May 2024 04:39 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Fri, 03 May 2024 04:39 PM IST
सार

दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि ये सुनवाई योग्य नहीं है।

विज्ञापन
Delhi High Court rejected petition seeking arrest of Kejriwal
अरविंद केजरीवाल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केजरीवाल की गिरफ्तारी वाली याचिका को खारिज कर दिया। आचार संहिता लागू होने पर किसी नेता की गिरफ्तारी के बारे में चुनाव आयोग को तुरंत जानकारी देने की मांग वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि याचिका मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को चुनौती देती है। जो फिलहाल, न्यायिक हिरासत में हैं। 

विज्ञापन


कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायाधीस मनमीत पीएस अरोड़ा ने कहा कि कोर्ट ने यह देखा है कि वर्तमान में दाखिल की गई याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। कहा कि व्यक्ति अभी न्यायिक हिरासत में है। जो कि वर्तमान याचिका से जुड़ा मामला नहीं है। इसलिए यह याचिका रद्द की जाती है। चुनाव आयोग के पास न्यायिक हिरासत में बंद विचाराधीन कैदियों के अधिकारों के संबंध में कोई अधिकार नहीं है।
विज्ञापन


विज्ञापन
विज्ञापन


वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जहां गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनाव के बीच हम जमानत पर विचार कर सकते हैं। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed