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शराब घोटाला: दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत पर झटका, सुप्रीम कोर्ट पर टिकी निगाहें
Fri, 03 May 2024 04:39 PM IST
अनुज कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: अनुज कुमार
Updated Fri, 03 May 2024 04:39 PM IST
सार
दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि ये सुनवाई योग्य नहीं है।
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अरविंद केजरीवाल
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केजरीवाल की गिरफ्तारी वाली याचिका को खारिज कर दिया। आचार संहिता लागू होने पर किसी नेता की गिरफ्तारी के बारे में चुनाव आयोग को तुरंत जानकारी देने की मांग वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि याचिका मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को चुनौती देती है। जो फिलहाल, न्यायिक हिरासत में हैं।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायाधीस मनमीत पीएस अरोड़ा ने कहा कि कोर्ट ने यह देखा है कि वर्तमान में दाखिल की गई याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। कहा कि व्यक्ति अभी न्यायिक हिरासत में है। जो कि वर्तमान याचिका से जुड़ा मामला नहीं है। इसलिए यह याचिका रद्द की जाती है। चुनाव आयोग के पास न्यायिक हिरासत में बंद विचाराधीन कैदियों के अधिकारों के संबंध में कोई अधिकार नहीं है।
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वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जहां गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनाव के बीच हम जमानत पर विचार कर सकते हैं।