फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi High Court refuses to grant anticipatory bail Pooja Khedkar

Pooja Khedkar Case: दिल्ली हाईकोर्ट से पूजा खेडकर को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

Mon, 23 Dec 2024 02:57 PM IST
अनुज कुमार पीटीआई, दिल्ली
पीटीआई, दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Mon, 23 Dec 2024 02:57 PM IST
सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर सोमवार को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को रद्द कर दिया है।

विज्ञापन
Delhi High Court refuses to grant anticipatory bail  Pooja Khedkar
पूजा खेडकर - फोटो : ANI

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूजा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। पूर्व आईएएस प्रोबेशनर पर सिविल सेवा परीक्षा में कथित धोखाधड़ी और ओबीसी-दिव्यांगता कोटे का गलत लाभ उठाने का केस दर्ज है। 

विज्ञापन

पूजा खेडकर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से आपराधिक आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने उन पर सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी करने और अवैध रूप से ओबीसी और दिव्यांगता कोटा लाभ का दावा करने का आरोप लगाया है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

न्यायमूर्ति चंदर धारी सिंह की पीठ ने 27 नवंबर, 2024 को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इस बीच, अदालत ने अंतिम निर्णय होने तक खेडकर को दी गई अंतरिम सुरक्षा बढ़ा दी है। खेडकर ने अधिवक्ता बीना माधवन के माध्यम से कहा कि वह जांच में सहयोग करने को तैयार हैं और उन्होंने प्रस्तुत किया कि हिरासत में पूछताछ आवश्यक नहीं है। 

विज्ञापन

हालांकि, दिल्ली पुलिस ने विशेष लोक अभियोजक एडवोकेट संजीव भंडारी के माध्यम से अदालत को सूचित किया कि जांच जारी है, और बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता हो सकती है, साथ ही कहा कि साजिश के कुछ पहलुओं की अभी भी जांच की जानी चाहिए।

ट्रेनिंग के दौरान आईएएस पर जांच 
पूजा ने पुणे के श्रीमती काशीबाई नवले मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की। बाद में 2021 में यूपीएससी सीएसई परीक्षा 841 वीं रैंक के साथ उत्तीर्ण की। ट्रेनिंग के बाद इसी वर्ष जून 2024 में उन्हें पुणे कलेक्टर आफिस में पहली नियुक्ति मिली। हालांकि पहली ही नियुक्ति में ट्रेनिंग के दौरान उन पर जांच बैठ गई और इसी बीच उनका ट्रांसफर कर दिया गया।

दरअसल, पूजा पर आरोप है कि दफ्तर ज्वाइन करने से पहले ही उन्होंने अनुचित मांगे शुरू कर दी। कलेक्ट्रेट के कई अफसरों ने इस संबंध में कलेक्टर के पास लिखित शिकायत दी है। जिसके बाद पुणे के डीएम सुहास दिवसे ने मुख्य सचिव से उनकी शिकायत की।

पूजा पर लगे आरोप
- पूजा खेडकर पर आरोप है कि ट्रेनिंग पीरियड के दौरान उन्होंने सरकारी आवास, स्टाफ, गाड़ी और दफ्तर में अलग केबिन की मांग की।
- अपनी निजी ऑडी कार पर लाल-नीली बत्ती और महाराष्ट्र सरकार का लोगो लगाया।
- उन्होंने चोरी के आरोप में गिरफ्तार एक ट्रांसपोर्टर को छोड़ने के लिए डीसीपी रैंक के अधिकारी पर दबाव बनाया।
- उन्होंने आईएएस बनने के लिए झूठे दस्तावेज का इस्तेमाल करते हुए यूपीएससी के फार्म में खुद को ओबीसी नाॅन क्रीमी लेयर बताया।
- पूजा समृद्ध परिवार से हैं। वह खुद लगभग 17 करोड़ की संपत्ति की मालकिन हैं।
- पूजा ने विकलांगता श्रेणी के तहत यूपीएससी का आवेदन पत्र भरा था। दावा किया गया कि वह 40 फीसदी दृष्टिबाधित हैं और किसी मानसिक बीमारी से जूझ रही हैं। हालांकि - मेडिकल के दौरान वह हर बार नहीं पहुंची।
- एमबीबीएस कॉलेज में दाखिले के समय भी दस्तावेजों की हेर-फेर के आरोप पूजा पर हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed