फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   delhi high court refuses to give directions on petition banning Chinese Manjha

दिल्ली हाईकोर्ट ने चीनी मांझे पर प्रतिबंध लगाने वाली याचिका पर निर्देश देने से इनकार किया

Sat, 31 Aug 2019 05:09 AM IST
Trainee Trainee न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Trainee Trainee Updated Sat, 31 Aug 2019 05:09 AM IST
विज्ञापन
delhi high court refuses to give directions on petition banning Chinese Manjha
दिल्ली हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने शुक्रवार को चीनी मांझे पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया। दरअसल इस मुद्दे पर हाईकोर्ट एक अन्य जनहित याचिका पर पहले ही निर्देश जारी कर चुकी है। ताजा याचिका में पतंग उड़ाने का समय और उसके लिए एक स्थान निर्धारित करने का निर्देश देने की भी मांग की गई। 
विज्ञापन


न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने कहा कि यह याचिका जनहित याचिका की प्रकृति की है। इस पर दिल्ली सरकार के स्थायी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस मुद्दे पर दायर एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट पहले ही निर्देश जारी कर चुकी है। हाईकोर्ट ने यह जानकारी सामने आने के बाद कहा कि आगे कोई आदेश अब जारी करने की जरूरत नहीं है। पेश याचिका दिल्ली निवासी मोहित घाल्यान की ओर दाखिल की गई थी।
विज्ञापन


याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि पेशे से इंजीनियर मोहित 15 अगस्त 2012 को चीनी मांझे से घायल हो गए थे और उनकी गर्दन पर चोटें आई थीं। उनकी तरफ से पतंग उड़ाने और चीनी मांझे पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिशा निर्देशों के प्रकाशन के लिए दिल्ली सरकार और पुलिस आयुक्त को निर्देश देने की मांग की गई। 
विज्ञापन
विज्ञापन

याचिका में कहा गया कि हालांकि दिल्ली सरकार ने पहले ही धातु या कांच से बने मांझे के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा रखा है लेकिन जितनी घटनाएं सामने आ रही है वह बताती हैं कि यह प्रतिबंध केवल कागजों तक सीमित है। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed