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हाईकोर्ट ने गंगा राम अस्पताल के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी मामले में सभी कार्रवाइयों पर रोक लगाई

Mon, 22 Jun 2020 12:43 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Mon, 22 Jun 2020 12:43 PM IST
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delhi high court put stay on any action against sir ganga ram hospital against fir file on hospital by delhi government
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दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड-19 के नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में सर गंगा राम अस्पताल के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को लेकर जांच और अन्य कार्रवाइयों पर सोमवार को रोक लगा दी।

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न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर ने अस्पताल की याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करते हुए पांच जून को राजिंदर नगर पुलिस थाने में भादंवि की धारा 188 के तहत दर्ज प्राथमिकी से जुड़ी सभी जांच और कार्रवाइयों पर रोक लगा दी।
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प्राथमिकी के अनुसार दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अस्पताल पर कोविड-19 के नमूने लेते समय आरटी-पीसीआर एप का इस्तेमाल ना करने का आरोप लगाया है।
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उसने कहा कि दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी प्रयोगशाला के लिए नमूने लेने के लिए आरटी-पीसीआर एप का इस्तेमाल अनिवार्य है। अधिकारी ने यह भी आरोप लगाया है कि अस्पताल कोविड-19 नियमों का पालन भी नहीं कर रहा है, जो कि महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत निर्दिष्ट।

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