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दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला को 23 सप्ताह के जुड़वां भ्रूण समाप्त कराने की अनुमति दी

Tue, 25 May 2021 06:07 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Tue, 25 May 2021 06:07 PM IST
सार

एम्स के चिकित्सकीय बोर्ड ने उच्च न्यायालय से यह भी कहा कि गर्भावस्था के इस चरण में गर्भपात की प्रक्रिया में कोई ‘खतरा नहीं’ है।

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Delhi high court permits abortion of 23 weeks twin fetus having rare complication advised by aiims panel
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : PTI

विस्तार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक महिला को 23 सप्ताह के जुड़वां भ्रूण समाप्त कराने की अनुमति प्रदान कर दी। एम्स के चिकित्सकीय बोर्ड ने अपनी सलाह में कहा था कि महिला के गर्भ में पल रहे भ्रूणों में विकार हैं और जन्म के बाद शिशुओं में लंबे वक्त तक विकास संबंधी जटिलताएं रहेंगी।

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एम्स के चिकित्सकीय बोर्ड ने उच्च न्यायालय से यह भी कहा कि गर्भावस्था के इस चरण में गर्भपात की प्रक्रिया में कोई ‘खतरा नहीं’ है। बोर्ड की रिपोर्ट को देखते हुए न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने महिला को गर्भपात कराने की मंजूरी देते हुए उसकी याचिका का निपटारा कर दिया।
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अदालत में मंगलवार को हुई कार्यवाही के दौरान महिला और उसका पति दोनों मौजूद थे। महिला ने अपनी याचिका में कहा था कि उसके गर्भ में पल रहे दोनों भ्रूण में ‘डैंडी वॉकर मैलफॉरमेशन’ नामक दुर्लभ विकार है और उसने गर्भपात की अनुमति देने की अदालत से गुहार लगाई थी।
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याचिकाकर्ता और उसके पति ने याचिका में कहा था कि उनके चिकित्सकों का कहना है कि गर्भावस्था के 24 सप्ताह के बाद गर्भपात की सलाह नहीं दी जा सकती। इस पर अदालत ने एम्स से एक बोर्ड गठित करने, महिला की जांच करने और 24 मई तक जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा था।


दंपती ने 20 मई को अदालत को यह भी बताया कि उन्हें इस विकार के बारे में 28 अप्रैल को पता चल गया था लेकिन उनके चिकित्सक इसकी पुष्टि के लिए और जांच करना चाहते थे और इसी वजह से याचिका दाखिल करने में उन्हें देरी हुई।

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