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कोर्ट का आदेश कठुआ पीड़िता की पहचान उजागर करने वाले को होगी 6 महीने की जेल और 10 लाख जुर्माना

Wed, 18 Apr 2018 12:18 PM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 18 Apr 2018 12:18 PM IST
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delhi high court orders to those media houses who revealed the identity of kathua case victim
delhi high court

जम्मू-कश्मीर के कठुआ मामले की पीड़िता की पहचान उजागर करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है।

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दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस भेज कर कहा कि जिस भी मीडिया हाउस ने कठुआ गैंगरेप पीड़िता की पहचान उजागर की है उनको 10 लाख रुपये कोर्ट को देने होंगे। ये राशि कोर्ट जम्मू-कश्मीर के पीड़ित मुआवजा फंड में भेज देगी।
  साथ ही हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि जो भी इस मामले में आरोपी पाया जाएगा उसको 6 महीने की जेल की सजा होगी। इस मामले की अगली सुनवाई अब 25 अप्रैल को की जाएगी।
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