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दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश- अब कोविड-19 टेस्ट कराने के लिए जरूरी नहीं है डॉक्टर का पर्चा
Tue, 08 Sep 2020 06:00 PM IST
पूजा त्रिपाठी
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Tue, 08 Sep 2020 06:00 PM IST
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जांच के लिए सैंपल लेती टीम
- फोटो : अमर उजाला
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपने एक आदेश में कहा है कि अब कोई भी कोविड-19 का टेस्ट करा सकता है और इसके लिए डॉक्टर का पर्चा जरूरी नहीं है। अब लोग बिना डॉक्टर के पर्चे के स्वेच्छा से भी कोविड-19 की आरटी-पीसीआर जांच करा सकते हैं।
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अदालत ने स्पष्ट कहा है कि अब कोरोना की जांच कराने के लिए लोगों को सिर्फ अपना आधार कार्ड लेकर जाना होगा और आराम से उनकी जांच हो सकेगी। इससे पहले डॉक्टर का पर्चा जांच के लिए अनिवार्य था।
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बता दें कि केंद्र सरकार ने ऐसा आदेश पहले से ही जारी किया हुआ है। अब हाईकोर्ट ने भी इसे अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में कोई भी लैब किसी शख्स की जांच इसलिए नहीं मना कर सकती क्योंकि उसके पास डॉक्टर का पर्चा नहीं है।
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