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Delhi: स्कूलों का दौरा कर जांच रिपोर्ट दाखिल करें एमसीडी शिक्षा निदेशक, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश

Sat, 27 Jul 2024 06:08 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Sat, 27 Jul 2024 06:08 AM IST
सार

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश उसके समक्ष रखी गई एक रिपोर्ट के बाद पारित किया, जिसमें वहां कई कमियों को उजागर किया गया था। इसमें टूटी हुई डेस्क और कुर्सियां, शिक्षकों की कमी और कक्षाओं में पानी भरना शामिल था।

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Delhi High Court orders MCD Education Director to visit schools
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर

विस्तार

उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के शिक्षा निदेशक को स्कूल का दौरा करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा, वे नागरिक प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे पांच स्कूलों का दौरा करें। साथ ही उनकी स्थिति में सुधार के लिए उठाए जाने वाले उपचारात्मक कदमों के बारे में बताते हुए एक रिपोर्ट दाखिल करें। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश उसके समक्ष रखी गई एक रिपोर्ट के बाद पारित किया, जिसमें वहां कई कमियों को उजागर किया गया था। इसमें टूटी हुई डेस्क और कुर्सियां, शिक्षकों की कमी और कक्षाओं में पानी भरना शामिल था।

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न्यायाधीश तुषार राव गेडेला शामिल वाली पीठ ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि छात्रों को 15 अगस्त तक उनकी वर्दी मिल जाए और स्कूलों को कुर्सियां और डेस्क की आपूर्ति की जाए। याचिकाकर्ता एनजीओ सोशल ज्यूरिस्ट की ओर से पेश वकील अशोक अग्रवाल ने मंगोलपुरी, कोंडली, कल्याणपुरी, कड़कड़डूमा और खजूरी चौक में एमसीडी प्राथमिक स्कूलों के अपने दौरे के संबंध में अदालत में एक रिपोर्ट पेश की। ये कहा कि वे खराब परिस्थितियों में काम कर रहे थे। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि टूटे हुए फर्नीचर के अलावा, एक स्कूल में टिन-शेड वाली कक्षाएं हैं। इसके अलावा 17 एमसीडी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या कक्षाओं से कम है।
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1.37 लाख से अधिक छात्रों को नहीं मिली वर्दी
रिपोर्ट में दावा किया कि एमसीडी की स्थायी समिति का गठन नहीं होने के कारण फर्नीचर की खरीद के लिए धन आवंटित नहीं किया जा रहा है। एमसीडी स्कूलों में 1.37 लाख से अधिक छात्रों को अभी तक वर्दी नहीं मिली है। अदालत ने रिपोर्ट के निष्कर्षों पर एमसीडी वकील से सवाल किया। साथ ही, उनसे बच्चों को स्कूल आपूर्ति की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने को कहा। अदालत ने निर्देश दिया कि एमसीडी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि 1.37 लाख छात्रों के खाते में वर्दी या नकदी जल्द स्थानांतरित की जाए।
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छात्रों को जल्द से जल्द डेस्क और कुर्सियां प्रदान की जाएं
अदालत ने शिक्षा निदेशक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया  कि छात्रों को जल्द से जल्द डेस्क प्रदान की जाएं। एमसीडी के वकील ने अदालत को आश्वासन दिया कि डेस्क की आपूर्ति की जाएगी। 

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