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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi High Court orders closure of Paytm Payments Bank.

Delhi NCR News: दिल्ली हाईकोर्ट ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने का दिया आदेश

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 28 Jul 2026 08:02 PM IST
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एसबीआई के पूर्व सीजीएम गिरि कुमार एम नायर बने ऑफिशियल लिक्विडेटर, 8 जुलाई से संभालेंगे बोर्ड की शक्तियां
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अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को बंद करने का आदेश देते हुए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के पूर्व चीफ जनरल मैनेजर गिरि कुमार एम नायर को बैंक का ऑफिशियल लिक्विडेटर नियुक्त किया है। इस संबंध में मंगलवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जानकारी दी।
आरबीआई के अनुसार, हाईकोर्ट ने 8 जुलाई और 22 जुलाई को पारित आदेशों में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 तथा कंपनीज एक्ट, 2013 के प्रावधानों के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने के निर्देश दिए हैं। अदालत के आदेश के बाद अब बैंक की लिक्विडेशन प्रक्रिया आधिकारिक लिक्विडेटर की निगरानी में पूरी की जाएगी।
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केंद्रीय बैंक ने बताया कि गिरि कुमार एम नायर को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और कंपनीज एक्ट के तहत आवश्यक सभी वैधानिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। वह 8 जुलाई 2026 से पेटीएम पेमेंट्स बैंक के निदेशक मंडल (बोर्ड) की शक्तियों का भी प्रयोग करेंगे और बैंक की परिसंपत्तियों, देनदारियों तथा अन्य कानूनी मामलों के निपटारे की प्रक्रिया का नेतृत्व करेंगे।
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आरबीआई ने कहा कि उसने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की धारा 38 और 39 के तहत दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बैंक को बंद करने और ऑफिशियल लिक्विडेटर नियुक्त करने की मांग की थी। यह कदम 24 अप्रैल 2026 को पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद उठाया गया। उस समय आरबीआई ने बैंक में गंभीर नियामकीय उल्लंघनों और संचालन संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए लाइसेंस निरस्त किया था।

आरबीआई ने दोहराया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पास जमाकर्ताओं की सभी देनदारियों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नकदी उपलब्ध है। इसलिए जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही अब लिक्विडेशन की पूरी प्रक्रिया कानून के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ाई जाएगी। ऑफिशियल लिक्विडेटर बैंक की संपत्तियों का प्रबंधन, देनदारियों का निपटारा और अन्य वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करेंगे।
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