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ऑटो चालक पिता-पुत्र की पिटाई का मामलाः हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय से मांगा जवाब
Wed, 19 Jun 2019 07:50 PM IST
शाहरुख खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शाहरुख खान
Updated Wed, 19 Jun 2019 07:50 PM IST
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फाइल फोटो
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। दिल्ली के मुखर्जी नगर में 17 जून को ऑटो चालक सरबजीत सिंह और उसके नाबालिग बेटे पर पुलिस की बर्बरता की कथित घटना पर एक सप्ताह में स्थिति रिपोर्ट मांगी। अगली तारीख 2 जुलाई है।
दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि मीडिया नाबालिग लड़के की पहचान उजागर नहीं करेगी। साथ ही हाईकोर्ट ने मुखर्जी नगर की घटना पर कहा कि हमारी चिंता मुख्य रूप से यह है कि नागरिकों को आश्वस्त किया जाना चाहिए कि पुलिस बल उनके साथ है, खासकर बच्चे।
आपको बता दें कि दिल्ली के मुखर्जी नगर में ऑटो चालक सरबजीत सिंह और उसके बेटे को पुलिस द्वारा पीटने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को दो जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। इनमें से पहली याचिका में स्वतंत्र जांच एजेंसी जैसे सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। वहीं दूसरी याचिका एक व्यापारी द्वारा दायर की गई है।
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क्या था पूरा मामला
रविवार को सरबजीत और उसके बेटे को पुलिस ने बर्बरता से पीटा था। आरोपी ने पहले तलवार निकालकर पुलिसकर्मियों पर हमला किया। इस दौरान उसके बेटे ने अपनी ग्रामीण सेवा ऑटो (मिनी सवारी टेंपो) से उन्हें कुचलने का प्रयास किया।
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दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि मीडिया नाबालिग लड़के की पहचान उजागर नहीं करेगी। साथ ही हाईकोर्ट ने मुखर्जी नगर की घटना पर कहा कि हमारी चिंता मुख्य रूप से यह है कि नागरिकों को आश्वस्त किया जाना चाहिए कि पुलिस बल उनके साथ है, खासकर बच्चे।
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आपको बता दें कि दिल्ली के मुखर्जी नगर में ऑटो चालक सरबजीत सिंह और उसके बेटे को पुलिस द्वारा पीटने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को दो जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। इनमें से पहली याचिका में स्वतंत्र जांच एजेंसी जैसे सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। वहीं दूसरी याचिका एक व्यापारी द्वारा दायर की गई है।
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क्या था पूरा मामला
रविवार को सरबजीत और उसके बेटे को पुलिस ने बर्बरता से पीटा था। आरोपी ने पहले तलवार निकालकर पुलिसकर्मियों पर हमला किया। इस दौरान उसके बेटे ने अपनी ग्रामीण सेवा ऑटो (मिनी सवारी टेंपो) से उन्हें कुचलने का प्रयास किया।
Delhi High Court issues notice to Delhi police and Home Ministry and seeks status report in a week on the alleged incident of police brutality on auto-driver Sarabjeet Singh and his minor son on June 17 in Delhi’s Mukherjee Nagar. Next date is July 2. pic.twitter.com/7zMubznhuw
— ANI (@ANI) June 19, 2019